घी खरीद रहे हैं तो जरा ठहरिए, जम्मू-कश्मीर में 4 ब्रांड असुरक्षित घोषित; बिक्री-स्टोरेज से लेकर सप्लाई तक रोक
जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने लैब टेस्ट में असुरक्षित पाए गए घी के चार ब्रांड की बिक्री, स्टोरेज और ...और पढ़ें

जम्मू, कठुआ, सांबा और पुलवामा में लिए नमूनों की जांच में गड़बड़ी। (फाइल फोटो)
HighLights
जम्मू-कश्मीर में चार घी ब्रांडों की बिक्री पर रोक।
मिल्क बाइट, पहलवान, स्विफ्ट, संगठ घी असुरक्षित पाए गए।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए), जम्मू-कश्मीर ने हाल ही में घी के चार ब्रांडों के विशेष बैचों की बिक्री, स्टोरेज, सप्लाई और डिस्प्ले पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उन ब्रांडों के लैब टेस्ट में असुरक्षित पाए जाने के बाद लिया गया है। जम्मू-कश्मीर के फूड सेफ्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने यह आदेश जारी किया।
अनंतनाग, जम्मू, कठुआ, सांबा और पुलवामा से इन ब्रांडों के नमूने इकट्ठा किए गए थे। नेशनल फूड लेबोरेटरी, गाजियाबाद और फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, श्रीनगर में इनका परीक्षण किया गया, जिसमें ये असुरक्षित पाए गए।
4 घी ब्रांड के असुरक्षित मिले
असुरक्षित पाए गए ब्रांडों में गाय का घी मिल्क बाइट, पहलवान, स्विफ्ट और संगठ शामिल हैं। गाय का घी मिल्क बाइट मेसर्स महादेव इंडस्ट्रीज़, राजस्थान द्वारा निर्मित है। इसका सैंपल जम्मू से लिया गया था, जिसका बैच नंबर 143 है। इसकी बेस्ट-बिफोर डेट अप्रैल 2027 है और इसे सब-स्टैंडर्ड बताया गया है।
पहलवान घी मेसर्स काम्फी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, गिद्दड़बाहा, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब द्वारा बनाया गया है। इसका सैंपल अनंतनाग से लिया गया था और यह भी बैच नंबर 143 का है। इसकी बेस्ट-बिफोर अवधि नौ महीने है।
स्विफ्ट घी मेसर्स सुनेजा फूड प्रोडक्ट्स, हिसार, हरियाणा द्वारा निर्मित है। इसका सैंपल अनंतनाग से लिया गया था, जिसका बैच नंबर ए-92 है। इसकी बेस्ट-बिफोर डेट अप्रैल 2027 है।
संगठ घी मेसर्स अक्षर डेरी प्रोडक्ट, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा बनाया गया है। इसका सैंपल अनंतनाग से लिया गया था, जिसका बैच नंबर एडी-05-01 है।
घी के प्रभावित बैच बाजार से होंगे बाहर
एफडीए ने फूड बिजनेस आपरेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और अन्य संबंधित लोगों को निर्देश दिया है कि वे इन ब्रांडों की बिक्री, स्टोरेज, वितरण और डिस्प्ले तुरंत बंद करें। प्रभावित बैच को अलग करने और सुरक्षित तरीके से रखने का भी आदेश दिया गया है। ऑपरेटर्स को बिना सक्षम फूड सेफ्टी अथारिटी की मंजूरी के स्टाक को डिस्पोज, बेचने या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है।
संबंधित ऑपरेटर्स को आदेश जारी होने के 48 घंटे के भीतर स्टॉक की डिटेल्स, जिसमें मिली, बेची या बांटी गई मात्रा और अभी उपलब्ध मात्रा शामिल है, जमा करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को आदेश लागू करने, निरीक्षण करने और सप्लाई चेन की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है।
उन्हें मना किए गए प्रोडक्ट्स के मूवमेंट, स्टोरेज, बिक्री और वितरण पर नजर रखने और जहां भी प्रभावित बैच पाए जाएं, वहां कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एफडीए ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
