Corruption in JK: सीबीआइ ने भी दाखिल कर दी क्लोजर रिपोर्ट, अब फिर होगी जांच
सैन्य क्षेत्र की भूमि पर आम लोगों को निर्माण का लाइसेंस जारी करने के मामले में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने ठुकराया दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ और एसीबी को मामले की फिर से जांच करने और जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जम्मू, जेएनएफ: सैन्य क्षेत्र की भूमि पर आम लोगों को निर्माण का लाइसेंस जारी करने के मामले में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने ठुकराया दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को मामले की फिर से जांच करने और जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विशेष जज श्रीनगर एमएस परिहार ने इस मामले में कंटोनमेंट बोर्ड श्रीनगर और डिफेंस एस्टेट ऑफिस श्रीनगर के अधिकारियों की भूमिका को जांच करने के लिए कहा हैं। यह पता करने के लिए कहा गया है कि किस प्रकार से उन्होंने सरकारी एवं सैन्य भूमि पर निजी लोगों को निर्माण की इजाजत दे दी।
कोर्ट में दायर मामले के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि कंटोनमेंट बोर्ड बादामी बाग में तैनात श्रीनगर के जूनियर इंजीनियर तारिक अहमद ने कुछ अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर श्रीनगर में कंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सैन्य भूमि पर निजी लोगों को लाइसेंस जारी कर निर्माण कार्य करने की इजाजत दे दी है। इन्हीं लाइसेंस के आधार पर सैन्य भूमि पर होटल सोलोमन का निर्माण हुआ। इसके अलावा और भी निर्माण किए गए
यह होटल पुलवामा निवासी तारिक अहमद वानी ने बनाया था। इसके अलावा त्रंबू ज्वाइनरी मिल्स का निर्माण हुआ है। सीबीआइ ने इस मामले में कोई पुख्ता सबूत न मिलने की बात कहकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने सीबीआइ की रिपोर्ट को उसकी मुख्य ब्रांच के प्रमुख और एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर को भेजकर मामले में नए सिरे से जांच करने के निर्देश दिए हैं।