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    कश्मीर में गैस एजेंसी घोटाले का पर्दाफाश; 38 लाख रुपये की धांधली आई सामने, क्या है आरोपियों का कनेक्शन

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 38 लाख रुपये के गैस एजेंसी धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दायर की है। आरोपियों, ज़ाहिद बशीर शगू और शुगुफ्ता पर गैस एजेंसी लाइसेंस के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने 38 लाख रुपये का भुगतान किया था। जांच में नकली दस्तावेज जारी करने की पुष्टि हुई है। 

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    अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल, दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने बडगाम के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 38 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चार्जशीट पेश की है। उन्होंने एक बड़े “गैस एजेंसी घोटाले” का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है।

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    इस संबंध में संबंधित शाखा द्वारा एक बयान में, शाखा के एक प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित विंग ने एफआईआर संख्या 21-2022 में धारा 420, 421, 467, 468, और 120-पी आरपीसी के तहत ज़ाहिद बशीर शगू पुत्र बशीर अहमद शगू निवासी कोकर बाज़ार, श्रीनगर, जो अभी हाउस नंबर 2, इंद्राबी कालोनी, नारबल, जिला बडगाम में रहते हैं और शुगुफ्ता पत्नी ज़ाहिद बशीर शगू निवासी कोकर बाज़ार श्रीनगर, जो अभी हाउस नंबर 2, इंद्राबी कालोनी, नारबल, जिला बडगाम में रहती हैं, के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

    प्रवक्ता ने कहा यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ज़ाहिद बशीर शागू ने धोखे से गैस एजेंसी खोलने के लिए लाइसेंस दिलाने का वादा किया था, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने 38 रुपये लाख का पेमेंट किया था। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने बाद में असली लाइसेंस होने का दावा करते हुए नकली और जाली द्सतावेज दिए। इसके बाद, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने शुरुआती जांच शुरू की।

    जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ज़ाहिद बशीर शगू ने अपनी पत्नी शुगुफ्ता के साथ मिलकर शिकायत करने वाले से गैस एजेंसी और एक्सटेंशन काउंटर दिलाने के बहाने लाखों रुपये हड़प लिए। इस तरह उन्होंने जानबूझकर नकली दस्तावेज जारी करके शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने कहा कि इसके चलते, धारा 419, 420, 468, 471, और 120-बी आरपीसी के तहत सज़ा वाले अपराध बनते पाए गए।

    प्रवक्ता ने कहा कि बाद की जांच से आपराधिक व्यवहार के सबूत और मज़बूत हुए, जिससे न्यायिक जांच के लिए आरोपपत्र दायर किए गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों आरोपी फरार है। इसलिए आरोप पत्र उनकी अनुपस्थिति में दायर किए गए