श्रीनगर में फर्जी नियुक्ति मामले में तीन लोगों पर आरोप तय
श्रीनगर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी नियुक्ति और वेतन निकासी मामले में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गुलाम मोहिउद्दीन गाजी, मुबीना कवसर और इफरा निसार शामिल हैं। यह मामला स्कूल शिक्षा निदेशालय के एक पत्र से सामने आया, जिसमें नियुक्तियों में अनियमितताओं का खुलासा हुआ। जांच में धोखाधड़ी और हेराफेरी पाई गई, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की गई।

श्रीनगर में फर्जी नियुक्ति मामले में तीन लोगों पर आरोप तय (File Photo)
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी नियुक्ति और वेतन निकासी के मामले में उप-न्यायाधीश चाडूरा की अदालत में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। इनकी पहचान सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गुलाम मोहिउद्दीन गाजी, जैनदार मोहल्ला, हब्बा कदल, श्रीनगर निवासी, मुबीना कवसर और इफरा निसार के रूप में हुई है।
यह मामला स्कूल शिक्षा निदेशालय, कश्मीर के पत्र से सामने आया था। पत्र में एसआरओ-43 के तहत नियुक्तियों में अनियमितताओं और सेवा अभिलेखों में हेराफेरी की ओर इशारा किया गया था। जांच से पता चला कि मूल नियुक्त अधिकारी इफरा निसार ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया था।
लेकिन तत्कालीन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ने इस्तीफे को छिपा लिया और धोखाधड़ी से उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया व उसी पद पर वेतन लेना जारी रखा। इसमें रणबीर दंड संहिता की धारा 419, 420, 409, 468 और 471 (सहित 120-बी) के तहत अपराध सिद्ध हुआ है।

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