हाईवे पर दो दिन आम वाहनों पर रोक पर अपना पक्ष रखे प्रशासन
राज्य ब्यूरो श्रीनगर राज्य उच्च न्यायालय ने बारामुला से ऊधमपुर तक जम्मू-श्रीनगर हाईवे को सप्ता
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य उच्च न्यायालय ने बारामुला से ऊधमपुर तक जम्मू-श्रीनगर हाईवे को सप्ताह में दो दिन आम नागरिक वाहनों के लिए बंद रखने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकारते हुए राज्य प्रशासन को मंगलवार तक अपना पक्ष रखने को कहा है।
मुख्य न्यायधीश गीता मित्तल और जस्टिस ताशी राबस्तान की डिवीजन बैंच ने सोमवार को राज्य प्रशासन को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्राप्त किया है।
हाईवे पर सप्ताह में दो दिन नागरिक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखने के प्रशासन फैसले के खिलाफ एडवोकेट मीर शफाकल नजीर और पूर्व नौकरशाह डॉ. शाह फैसल ने याचिका दायर कर अदालत से तीन अप्रैल को जारी राज्य गृह विभाग के आदेश को खारिज करने का आग्रह किया।
याचिका में कहा गया कि यह आदेश अवैध और असंवैधानिक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 के खिलाफ है। याचिका में बताया गया है कि आपात परिस्थितियों में या किसी खतरे की आशंका की स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी क्षेत्र विशेष में धारा 144 के तहत आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा सकता है। राज्य गृह विभाग के प्रमुख सचिव के पास इस तरह का आदेश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से रद किया जाएगा। शाह फैसल की तरफ से इस याचिका की अदालत में एडवोकेट तस्सदुक ख्वाजा ने पैरवी की।