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कुपवाड़ा के पूर्व डीसी को एक साल की कैद और चार लाख जुर्माना

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By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Apr 2019 02:55 AM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2019 06:58 AM (IST)
कुपवाड़ा के पूर्व डीसी को एक साल की कैद और चार लाख जुर्माना
कुपवाड़ा के पूर्व डीसी को एक साल की कैद और चार लाख जुर्माना

जेएनएफ, जम्मू : भ्रष्टाचार के 15 वर्ष पुराने मामले में उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शाह लतीफ को भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने एक साल की कैद और चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पूर्व नौकरशाह को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बारामुला जेल भेज दिया है।

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राजौरी जिले के बहरोत निवासी शाह लतीफ पर आरोप है कि उन्होंने गाड़ियों की मरम्मत के लिए आए 1,78,702 रुपये का गबन किया था। गाड़ियों की मरम्मत पर इस राशि का एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया और न ही इसका कोई हिसाब दिया गया। इस राशि को जिला विकास बोर्ड की तत्कालीन वन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 1997 में जारी किया गया था। डिप्टी कमिश्नर पर आरोप है कि उन्होंने इन पैसों का गबन कर लिया था और इस मामले की शिकायत राज्य प्रशासनिक विभाग ने विजिलेंस से की थी। जिसके बाद विजिलेंस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शाह लतीफ राज्य सरकार के उन पुराने नौकरशाहों में एक हैं, जिन्हें वर्ष 2004 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायतों के आधार पर जबरन सेवामुक्त किया था। भ्रष्टाचार निरोधक अदालत श्रीनगर के विशेष जज आरएन वातल ने आरोपित नौकरशाह को सजा सुनाते हुए कहा कि जनता को संदेश दिया जाना जरूरी है कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अदालतें कठोर हैं। कोर्ट ने विजिलेंस की ओर से पेश सुबूतों को सही पाते हुए आरोपित नौकरशाह को एक वर्ष की कैद के साथ चार लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ सकती है।


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