जम्मू-कश्मीर: जमीन-दुकान के नाम पर 2.50 लाख ठगे, महिला कर्मचारी बर्खास्त; जिंदगी भर नहीं मिल सकेगी सरकारी नौकरी
श्रीनगर में तैनात पूर्व एमटीएस कर्मचारी फौजिया अफजल को जमीन और दुकान आवंटित कराने के नाम पर 2.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है।

जमीन-दुकान दिलाने के नाम पर 2.50 लाख ठगने वाली राजस्व कर्मी बर्खास्त। (AI Generated)
HighLights
पूर्व एमटीएस कर्मचारी फौजिया अफजल बर्खास्त की गई।
जमीन-दुकान आवंटन के नाम पर 2.50 लाख की ठगी।
सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप सिद्ध हुआ।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जमीन और दुकान आवंटित कराने का झांसा देकर दो महिलाओं से कथित तौर पर 2.50 लाख रुपये लेने और सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी के मामले में श्रीनगर में तैनात रहीं पूर्व एमटीएस कर्मचारी फोजिया अफजल को बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच में कथित फर्जी आवंटन आदेशों, सरकारी मुहरों और हस्ताक्षरों के इस्तेमाल के साथ-साथ वित्तीय लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच की गई।
वित्तीय आयुक्त (राजस्व), जम्मू-कश्मीर के कार्यालय ने फौजिया अफजल की बर्खास्तगी का अोदश गत सप्ताह जारी किया है। राजस्व विभाग के अनुसार, फौजिया अफजल द्वारा की जा रही धोखाधड़ी का मामला दो महिलाओं की शिकायतों से सामने आया था।
क्या है पूरा मामला
सोनवार निवासी स्मार्टी ने आरोप लगाया था कि उनसे दो लाख रुपये, जबकि रामपोरा छत्ताबल निवासी मोमीना से 50 हजार रुपये लिए गए। शिकायत के मुताबिक, फौजिया अफजल उन्हें बेमिना के टोयोटा क्षेत्र में पांच-पांच मरला जमीन और जहांगीर चौक में एक दुकान दिलाने का भरोसा दिया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन प्रशासन ने जून 2021 में फोजिया अफजल को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की थी। उन पर तत्कालीन उपायुक्त श्रीनगर के नाम और हस्ताक्षरों के कथित दुरुपयोग, सरकारी मुहरों की जालसाजी तथा फर्जी डिस्पैच नंबरों के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए थे। कर्मचारी ने अपने जवाब में आरोपों से इनकार किया था।
जांच अधिकारी की रिपोर्ट में दस्तावेजों पर सवाल
जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कथित आवंटन आदेशों पर मौजूद हस्ताक्षरों और मुहरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में दस्तावेजों पर अतिरिक्त उपायुक्त श्रीनगर के हस्ताक्षरों से मिलते-जुलते हस्ताक्षर होने और शिकायतकर्ताओं के साथ कथित वित्तीय लेनदेन का भी उल्लेख किया गया।
इस मामले को जुलाई 2021 में क्राइम ब्रांच कश्मीर को भी भेजा गया था। बाद में संबंधित पुलिस थाने को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया।
भविष्य में सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगी
विभागीय जांच के आधार पर वित्तीय आयुक्त (राजस्व) ने फौजिया अफजल को बर्खास्त करने और भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करते हुए आवश्यक आदेश जारी कर दिया।
