Jammu Kashmir : मसौदा मतदाता सूची आज होगी जारी, चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण का दिया आदेश
Jammu Kashmir Assembly Poll निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक पहली अक्टूबर 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाला कोई भी नागरिक संबधित नियमों के आधार पर फार्म छह को भर बतौर मतदाता अपना पंजीकरण करा सकता है।
श्रीनगर, राज्य ब्यूराे : भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्राे में फोटा मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का आदेश जारी कर दिया है। पहली अक्टूबर 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक नियमानुसार बतौर मतदाता अपना पंजीकरण करा सकता है। इस बीच, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर, वीरवार को जारी करने का फैसला लिया गया है।
केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में करीब तीन साल बाद मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। यह मतदाता सूचियां जम्मू कश्मीर में गत मई में संपन्न हुई परिसीमन की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रो में हुए बदलाव के मुताबिक तैयार की जा रही है।
निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक,मतदाता मसौदा सूची के प्रकाशन के आधार पर आपत्तियां और दावे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2022 तक संबधित कार्यालय में दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके अलावा मतदाताओं के पंजीकरण व अन्य संबधित कार्याें के लिए विशेष्ज्ञ शीविर भी आयोजित किए जाएंगे। मौजूदा माह की 24 और 25 सितंबर के अलावा अक्टूबर की पहली व दो तारीख के अलावा 15 और 16 तारीख को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों का निपटान 10 नवंबर 2022 तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 नवंबर 2022 शुक्रवार को होगा।
प्रत्येक जिला और तहसील मुख्यालय के अलावा श्रीनगर व जम्मू के श्रीनगर नगर निगम मुख्यालय और बूथ स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में भी मसौदा मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर भी इससे संबधित सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी।
दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के मतदाता सूची संबधित दावों व आपत्तियों की प्राप्ति के लिए सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी भी निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक उपलब्ध रहेंगे। निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक, पहली अक्टूबर 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाला कोई भी नागरिक संबधित नियमों के आधार पर फार्म छह को भर, बतौर मतदाता अपना पंजीकरण करा सकता है।
अगर किसी ने मौजूदा मतदाता सूची में नाम कटवाना है या शामिल कराना है या कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो उसे फार्म-सात भरना होगा जबकि किसी को मतदाता सूची में अपने से संबधित किसी सूचना को सही कराना है या उसमें किसी बदलाव को शामिल करना है, फोटा मतदाता पहचानपत्र को बदलवाना है तो उसे फार्म आठ भरना पड़ेगा। मौजूदा मतदाताओं को अपने आधार नबंर को अपने मतदाता पहचानपत्र पर दर्ज कराने के लिए फार्म छह बी का इस्तेमाल करना होगा। कोई भी मतदाता सूची से संबधित अपने दावे और आपत्तियां आनलाइन व आफलाइन दर्ज करा सकता है।
आनलाइन आपत्तियां व दावोंको दर्ज कराने के लिए डब्लयूडब्लयूडब्लयू.एनवीएसपी.इन पर लाग इन करना होगा या फिर वोटर हैल्पलाइन ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी मतदाता दो जगहों पर पंजीकृत नहीं हाे सकता। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अगर कोई मतदाता पंजीकरण के समय अपने बार में गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी एइआरओ नियुक्त : चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की फोटो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में एक-एक सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी एईआरओ नियुक्त किया है। सहायुक्त राहत जम्मू को जम्मू में रहने वाले विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए एइआरओ, भूमि अधिग्रहण क्लक्टर उत्तरी रेलवे उधमपुर रियासी को एइआरओ उधमपुर और उपनिदेशक बागवानी योजना एवं विपणन को दिल्ली में रहने वाले विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए एइआरओ बनाया गया है। वह रेजिडेंट कमीश्नर, जेके हाउस ,5- पृथ्वीराज रोड नयी दिल्ली स्थित कार्यालय में बैठेंगे।