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जेकेसीए घोटाले में फारूक को कोर्ट में पेश होने का आदेश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में हुए करोड़ों रुपये के

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Jul 2018 02:07 AM (IST)Updated: Sun, 22 Jul 2018 02:07 AM (IST)
जेकेसीए घोटाले में फारूक को कोर्ट में पेश होने का आदेश
जेकेसीए घोटाले में फारूक को कोर्ट में पेश होने का आदेश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में फंसे नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट ने 29 अगस्त तक पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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सोमवार को सीबीआइ ने जेकेसीए में 2002 से 2011 तक हुए 43 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में स्थानीय अदालत में डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे। इसी मामले में जमानत के लिए शुक्रवार को डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने अपने वकील के माध्यम से चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम), श्रीनगर एजाज अहमद खान की अदालत में अर्जी दी थी। सीजेएम ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि आरोपित को खुद अदालत में जमानत याचिका दायर करने के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद जमानत याचिका पर गौर किया जाएगा। डॉ. अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में अदालत को बताया है कि वह 80 वर्षीय हैं और इस समय श्रीनगर में नहीं हैं। जेकेसीए घोटाले से संबंधित अदालत में दायर आरोपपत्र से पूरी तरह वाकिफ हैं। वह अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और इसलिए यह याचिका दायर की है। अदालत को जब जरूरत होगी, वह हाजिर होंगे। सीबीआइ के वकील ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि डॉ. अब्दुल्ला के वकील ने उनकी तरफ से कोई मुख्तारनामा पेश नहीं किया है और उनकी आयु को भी अदालत में उनकी पेशी से माफी का कारण नहीं माना जा सकता। सभी पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम ने डॉ. अब्दुल्ला की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि जमानत के लिए याचिकाकर्ता को अदालत में पेश होना होगा और उसके बाद ही मामले में उनकी निजी पेशी से छूट की याचिका पर गौर किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।


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