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दुष्कर्म आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दो अलग-अलग मा

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 11:34 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 11:34 PM (IST)
दुष्कर्म आरोपितों की 
जमानत याचिका खारिज
दुष्कर्म आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इनमें से एक मामला नाबालिग से दुष्कर्म का है।

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जानकारी के अनुसार, हंदवाड़ा के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अशरफ बट की अदालत में दुष्कर्म के दो मामलों पर अलग-अलग सुनवाई हुई। पहले मामले में तुरकपोरा, जच्लडार के रहने वाले निसार अहमद तांत्रे और दूसरे मामले में तनवीर अहमद शेख निवासी शानू लंगेट की जमानत याचिका को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि दोनों मामलों में बहस पूरी नहीं हुई है। आरोपितों को जमानत पर रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती।

दोनों मामलों में आरोपितों के वकीलों ने अदालत में जमानत दिए जाने के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आरोप साबित होने बाकी हैं। ऐसे में उनके मुवक्किलों को जमानत दी जाए। उन्हें जेल में बंद रखना उनके अधिकारों का हनन है। सीजेएम मोहम्मद अशरफ बट ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपित एक घृणित और पाशविक अपराध में लिप्त है। हालात को देखते हुए आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता। इसलिए दोनों आरोपितों की तरफ से दायर जमानत याचिका को खारिज किया जाता है।


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