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Kashmir: हिंसा भड़काने के मामले में यासीन मलिक के खिलाफ 12 साल बाद आरोपपत्र दायर

वर्ष 2008 और वर्ष 2010 में यासीन मलिक ने सुंबल और रफियाबाद में राष्ट्रविरोधी रैलियों को संबोधित करत हुए ¨हसा को भड़काया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने उस

By Edited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 10:52 AM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 11:42 AM (IST)
Kashmir: हिंसा भड़काने के मामले में यासीन मलिक के खिलाफ 12 साल बाद आरोपपत्र दायर
Kashmir: हिंसा भड़काने के मामले में यासीन मलिक के खिलाफ 12 साल बाद आरोपपत्र दायर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पुलिस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक के खिलाफ करीब 12 साल बाद बारामुला की अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया। उन पर राष्ट्रविरोधी भावनाएं भड़काने और ¨हसा फैलाने का आरोप है। मलिक फिलहाल टेरर फं¨डग मामले के तहत दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में बंद हैं। संबधित अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2008 और वर्ष 2010 में यासीन मलिक ने सुंबल और रफियाबाद में राष्ट्रविरोधी रैलियों को संबोधित करत हुए हिंसा को भड़काया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसके खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे।

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जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस ने मलिक के खिलाफ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश बारामुला संजय परिहार की अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। यह आरोप पत्र वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 जून को यासीन मलिक ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए तिहाड़ जेल से अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए अपने लिए प्रोडक्शन वारंट का आवेदन किया था। उन्हें बताया गया था कि उनके खिलाफ एक आरोप पत्र भी दायर किया जा रहा है। मलिक ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए ही अदालत में इस मामले में अपना पक्ष रखा है।


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