श्रीनगर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज
-एसीबी ने अवैध रूप से बन रहे शॉपिग कांपलेक्स के निर्माण का संज्ञान लिया -----------------
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कुरसु, राजबाग में अवैध रूप से अब्दुल्ला शॉपिग कांपलेक्स के निर्माण का संज्ञान लेते हुए श्रीनगर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी ने श्रीनगर नगर निगम के कार्यालय में भी जांच की, लेकिन किसी को हिरासत में नहीं लिया।
एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस स्टेशन श्रीनगर ने निगम के अधिकारियों के साथ मंगलवार को ज्वाइंट सरप्राइज चेक (जेएससी) कुरसु, राजबाग में अब्दुल्ला शॉपिग कांपलेक्स की जांच की। जांच में पाया गया कि श्रीनगर नगर निगम से मोहम्मद अब्दुल्ला डार पुत्र अब्दुल कबीर डार ने अपने तीन मंजिला मकान के विस्तार और मकान के पास एक मंजिला दुकानों को गिराने की अनुमति मांगी थी। उसे 560 वर्ग फुट में निर्माण की अनुमति थी और इमारत की ऊंचाई 36 फुट तक रखने की इजाजत मिली थी, लेकिन उसने नियमों की अनदेखी करते हुए दुकानों को गिराकर चार मंजिला शॉपिग कांपलेक्स तैयार कर लिया। निगम के अधिकारियों ने इस अवैध निर्माण को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब्दुल्ला डार को नोटिस जारी कर इमारत गिराने की चेतावनी दी गई।
एसीबी न जांच में पाया कि निगम के कुछ अधिकारियों ने अब्दुल्ला डार के साथ मिलीभगत कर उसके अवैध निर्माण को नहीं रोका। बदले में अब्दुल्ला डार से कई लाभ प्राप्त किए। अब्दुल्ला ने जो अवैध इमारत तैयार की है, उसके भूतल का आकार 1672 वर्ग फुट है। पहली व दूसरी मंजिल 1700-1700 वर्ग फुट में फैली है। पूरी इमारत की ऊंचाई करीब 47 फुट है। इसके अलावा इमारत के उत्तर, दक्षिण व पश्चिम में कोई खाली जगह नहीं छोड़ी गई।
इसके आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम वर्ष 2006 के तहत बीते 27 अगस्त को मामले दर्ज किए गए। इसके बाद अदालत के निर्देशानुसार वार्ड ऑफिसर मेहराजुदीन भुजा, बिल्डिग इंस्पेक्टर निसार अहमद राह, खिलाफवर्जी अधिकारी बशीर अहमद खान, बिल्डिग इंस्पेक्टर गुलजार अहमद बट के मकानों में तलाशी ली गई। इन अधिकारियों के कार्यालय में भी कई दस्तावेजों को जब्त किया गया है।