JK से 370 हटाने के बाद पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू, 22 तक बताएं लद्दाख में जाएंगे या जम्मू कश्मीर में रहेंगे
Article 370 राज्य प्रशासन ने राज्य सेवा कर्मियों को अपनी इच्छानुसार किसी एक केंद्र शासित राज्य की सेवा चुनने का पूछा विकल्प एक केंद्र शासित राज्य से दूसरे राज्य में कर सकते नियुक्त
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर व लद्दाख को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को गति देते हुए राज्य प्रशासन ने शुक्रवार को राज्य सेवा कर्मियों को दोनों केंद्र शासित राज्यों में बांटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राज्य प्रशासन ने सभी सेवा कर्मियों को अपनी इच्छा के मुताबिक दोनों में से किसी एक केंद्र शासित राज्य की सेवा में शामिल होने का विकल्प पूछा है।
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को 22 अक्तूबर तक जम्मू कश्मीर या लद्दाख में से किसी एक में अपनी सेवाएं देने के विकल्प व प्राथमिकता संबंधी आवदेन दाखिल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में करीब पांच लाख सरकार कर्मी हैं। इनमें से कइयों की नियुक्ति राज्य स्तर, डिवीजन स्तर और जिला स्तर पर हुई है। सरकार का सर्कुलर राज्य सेवा कर्मियों के लिए है।
राज्य महाप्रशासनिक विभाग ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर सभी प्रशासकीय सचिवों का ध्यान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 की उपधारा दो की तरफ दिलाया है। इसके मुताबिक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गर्वनर एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए प्रस्तावित केंद्र शासित राज्य के लिए प्रत्येक अधिकारी व कर्मी की सेवाएं आबंटित करेंगे।
इसके लिए वह संबंधित अधिकारी व कर्मी द्वारा बताई गई अपनी प्राथमिकता पर भी विचार करेंगे। इसमें आगे कहा गया है कि एकीकृत जम्मू कश्मीर से बनने जा रहे दो केंद्र शासित राज्यों में अधिकारियों की सेवाओं का आबंटन किए जाने के बाद भी केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गर्वनर सेवाओं में किसी प्रकार की कमी से निपटने के लिए एक केंद्र शासित राज्य से दूसरे केंद्र शासित राज्य में नियुक्त कर सकते हैं।
सरकार जहां चाहे अधिकारी व कर्मी को कर सकती है नियुक्त :
सर्कुलर में कहा गया है कि बनने जा रहे दो केंद्र शासित राज्यों में से किसी एक में सेवा देने की संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जताई गई इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे संबंधित केंद्र शाासित राज्य में नियुक्त किया जाए, यह जरूरी नहीं है।
राज्य सरकार अपनी इच्छा के मुताबिक, उसे इन दोनों केंद्र शासित राज्यों में से किसी एक में नियुक्त कर सकती है। इसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि वह किसी अधिकारी/कर्मी को दोनों केंद्र शासित राज्यों में जहां उपयुक्त समझे नियुक्त कर सकती है, उसकी सेवाएं ले सकती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर व लददाख में पुनर्गठित करने का फैसला किया है। इसी माह 31 अक्तूबर को जम्मू कश्मीर व लद्दाख अधिकारिक रूप से दो केंद्र शासित राज्य बन