Shopian Encounter: शोपियां मुठभेड़ मामले में सेना की जांच पूरी, दो सैन्यकर्मियों का कोर्ट मार्शल संभव
सेना ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां मुठभेड़ मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है। आरोप है कि इस मुठभेड़ में बड़े आतंकी नहीं तीन नागरिक मारे गए थे और उसके बाद काफी बवाल हुआ था।इस आरोप में सेना के दो अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है।
श्रीनगर, जागरण न्यूज नेटवर्क : सेना ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां मुठभेड़ मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है। इस मुठभेड़ में तीन नागरिकों को आतंकी बताकर मारने के आरोप में सेना के दो अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है।
सेना की 15 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने इसकी पुष्टि की कि मुठभेड़ मामले में समरी आफ एविडेंस पूरी हो चुकी है। सेना कानून के आधार पर अगली कार्रवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी देने से इन्कार किया।
इसी साल 18 जुलाई को हुई मुठभेड़ पर सवाल उठने के बाद सेना ने कोर्ट आफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए थे। जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया था कि सेना ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्य किया। इसके बाद सेना ने अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की थी।
जांच में सामने आया था कि मुठभेड़ में मारे गए तीनों युवा इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार राजौरी के रहने वाले श्रमिक थे। डीएनए टेस्ट के दौरान इसकी पुष्टि होने के बाद उनके शव अक्टूबर में परिजनों को सौंपे गए थे।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीनों युवाओं के परिजनों से मिलकर उन्हेंं हर तरह की सहायता देने का विश्वास भी दिलाया था।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार समरी आफ एविडेंस के बाद अब अधिकारी कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। सेना अपने ऑपरेशन की पवित्रता बनाए रखने को प्रतिबद्ध है। हालांकि एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नियमों के उल्लंघन के आरोप में दो सैन्यकर्मियों का कोर्ट मार्शल हो सकता है। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि इस मामले में तीन नागरिकों और उन युवाओं की सूचना देने वाले व्यक्ति की भूमिका की भी पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए।
इन युवाओं के बारे में भी जांच की जा रही है क्योंकि अभी तक उनके शोपियां के कारण और इरादा अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि सेना अपने कार्य और नियमों के उल्लंघन करने वालों को दंड देने के मामले में उच्च स्तर की पारदर्शिता बरत रही है।