कश्मीर में गोश्त का मूल्य तय, थोक मूल्य 450 रुपये प्रति किलो में मिलेगा
ब गोश्त का थोक मूल्य 450 रुपये प्रति किलो और आम उपभोक्ताओं के लिए रिटेल में 480 रुपये प्रति किलो तय कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: कश्मीर घाटी में अब विक्रेता अपनी मर्जी से गोश्त की कीमत नहीं वसूल पाएंगे। अब गोश्त का थोक मूल्य 450 रुपये प्रति किलो और आम उपभोक्ताओं के लिए रिटेल में 480 रुपये प्रति किलो तय कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंडलायुक्त कश्मीर पाडुरंग के पोले की अध्यक्षता में सोमवार को रेट फिक्सेशन कमेटी की एक बैठक हुई। इसमें खाद्य आपूíत विभाग के निदेशक, पशुपालन विभागक निदेशक, अतिरिक्त उपायुक्त व अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा कश्मीर में गोश्त के थोक विक्रेता और रिटेल विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंडलायुक्त ने बताया कि गोश्त की कीमत सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। गोश्त के लिए भेड़-बकरी को पालने पर होने वाले खर्च, परिवहन, प्रसंस्करण व अन्य खर्च के आधार पर ही थोक व रिटेल मूल्य तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब आगे से हर साल गोश्त की कीमतों की समीक्षा कर उन्हें नए सिरे से तय किया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी गोश्त विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य दर के मुताबिक ही अपना माल बेचना होगा। अगर कोई गोश्त विक्रेता या जानवर काटने वाला निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य पर गोश्त बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर संधित कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर माह के दौरान 42 गोश्त विक्रेताओं से करीब 4.63 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है और 81 एफआइआर दर्ज की गई है।