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निर्माणाधीन इमारत गिराने पर सेना के खिलाफ मामला दर्ज

राजौरी के एएलजी ग्राउंड के पीछे एक निर्माणाधीन इमारत को गिराने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि सेना ने बिना नोटिस दिए इमारत को गिराया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Jul 2019 08:44 AM (IST)Updated: Thu, 11 Jul 2019 08:44 AM (IST)
निर्माणाधीन इमारत गिराने पर सेना के खिलाफ मामला दर्ज
निर्माणाधीन इमारत गिराने पर सेना के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, राजौरी : नगर में एएलजी ग्राउंड के पीछे एक सप्ताह पूर्व सेना ने एक निर्माणाधीन इमारत को गिराया था। इसके बाद मालिक ने पुलिस स्टेशन राजौरी में अर्जी दी थी कि सेना के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह निर्माणाधीन इमारत को गिरा सके। सेना को नोटिस भेजने के बाद प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया। अर्जी मिलने के बाद पुलिस ने जांच की, जिसके बाद सेना के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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पुलिस का कहना है कि विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक सेना ने जांच में न तो पुलिस का सहयोग किया है और न ही प्रशासन का।

उधर, सूत्रों का कहना है कि नगर में तैनात 25 इन्फैंट्री ब्रिगेड की कुछ यूनिटों के जवानों और अधिकारियों उक्त निर्माणाधीन इमारत को गिराने की कार्रवाई को अंजाम दिया था।

सैन्य क्षेत्र में नहीं हो सकता बहुमंजिला निर्माण : सेना ने जिस क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत को गिराया था, वहां पर सैन्य नियमों के अनुसार निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। वहां पर पहले से ही बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं। अब सेना इन इमारतों के निर्माण कार्य रोक रही है। दस के करीब मामले हाइकोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। सेना के पास इमारत गिराने का अधिकार नहीं : अगर कोई अवैध इमारत बन रही हो या फिर सैन्य क्षेत्र के आसपास बन रही हो, सेना उसे सीधे तौर पर स्वयं नहीं गिरा सकती है। इमारत को गिरने के लिए सेना पहले प्रशासन को सूचित करती है, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है।


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