श्रमिक किरायेदारों से न लें किराया, कर्मचारियों का वेतन जारी करें मालिक
जागरण संवाददाता पुंछ जिला आयुक्त पुंछ ने यहां श्रमिकों और अन्य राज्यों से आए मजदूरों क
जागरण संवाददाता, पुंछ : जिला आयुक्त पुंछ ने यहां श्रमिकों, और अन्य राज्यों से आए मजदूरों के मकान मालिकों और जिनके पास ये लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि इन लोगों की परेशानियां कुछ हद तक कम हो सकें।
जिला मजिस्ट्रेट पुंछ राहुल यादव द्वारा रविवार शाम को इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक सेटअपों में काम करने वालों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में सभी तहसीलदारों को पुंछ जिले में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी मजदूरों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी आश्रय और भोजन का प्रावधान करने के लिए कहा गया है। जिला आयुक्त ने सभी मालिकों, जिनके पास बाहरी राज्यों के लोग व स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, उनसे कहा है कि वे जल्द से जल्द इनका वेतन जारी करें और वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मालिक वेतन में कटौती करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने मकान मालिकों को किरायेदार से एक महीने के लिए किराये की मांग नहीं करने का भी आदेश दिया है, ताकि बाहरी राज्यों के जो मजदूर किराये के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी न हो। कोई कोई भी इस आदेश को मानने से इंकार करता है तो लोग इस हेल्पलाइन नंबर 01965220333 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा।