संक्रमित कम होने से मिली ढील, वीकेंड पर जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू
जागरण संवाददाता कठुआ कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही जिला कठुआ प्रशासन ने जारी
जागरण संवाददाता, कठुआ : कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही जिला कठुआ प्रशासन ने जारी कर्फ्यू में सोमवार 31 मई से कुछ ढील देने के आदेश जारी दिए हैं। इसमें अब सिर्फ शराब की बार को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन उनके दिन और समय निश्चित किया गया है। इसमें सुबह 7 बजे के बाद दुकानें अपने निर्धारित दिन पर दुकानदार अब खोल सकेंगे और शाम को 5 बजे बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं। डीसी राहुल यादव द्वारा रविवार देर शाम को आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को कोविड-19 की पालना को सख्ती से करने के आदेश दिए हैं। वहीं अभी भी कोरोना महामारी के जारी प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने पांच दिन ही दुकानें तय दिन और समय पर खोलने के आदेश जारी किए हैं। जबकि दो दिन शनिवार और रविवार वीकेंड लाकडाउन रहेगा, जो शुक्रवार शाम को 8 बजे शुरू होकर सोमवार 7 बजे तक कंपलीट बंद रहेगा।
सोमवार से शुक्रवार खुलेंगे ये दुकानें
केमिस्ट शॉप, टेस्टिग लैब, हेल्थ क्लीनिक सहित चश्में एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं, बीज, खाद, एवं अन्य कृषि एवं बागवानी से जुड़ी दुकानें, दूध, डेयरी, फल, सब्जी बेकरी, चिकन, अंडा, फेयर प्राइस शॉप, एफसीआई गोदाम और डिपो आदि भी खुलेंगी। सोमवार और बुधवार खुलेंगी ये दुकानें
पंखें, कूलर, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक शॉप, आटो मोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, कपड़ा दूकान, रेडिमेड गारमेंटस, जूते, मनियारी और कास्मेटिक एवं ज्वैलरी शॉप
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मंगलवार व वीरवार खुलेंगी ये दुकानें
क्राकरी, बर्तन, पुस्तकें, फोटो स्टेट, गिफ्ट सेंटर, फर्नीचर शॉप, होड्रवेयर एवं सेनिटरी गुड्स, सीमेंट एवं इमारत निर्माण सामग्री सहित अन्य सामान की दुकानें -----------------------
मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार खुलेंगी ये दुकानें
किराना और ग्रोसरी सामन की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी ये दुकान
नाई की दुकानें शराब की दुकानें सिर्फ तीन दिन खुलेंगी रेस्तरां सिर्फ शनिवार रविवार को छोडकर सभी दिन खुलेंगें,लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी व रूम सर्विस इन होटल
शराब पीने की बार को खुलने की अभी अगले आदेश तक खुलने की अनुमति नही है। जब कि वाइन शॉप तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खुलेंगी कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी ये रहेंगे खुले
बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम्स, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट सहित अवश्य खाद्य सामग्री फल, सब्जी एवं इंटर स्टेट गतिविधि, केमिस्ट, टेस्टिग लैब, कोरोना कफर्यू में भी खुलें रहेंगे। होटल में सिर्फ मेहमानों को कमरों में ही सर्व करने की अनुमति होगी।इसके अलावा हाइवे पर अवश्य सामान लाने वाले वाहनों की आवाजाही बधित नहीं होगी। उद्योग खुलेंगे और विकास कार्य भी चलेंगे। सरकारी कार्यालयों में अब किसी तरह की मूवमेंट पर पाबंदी नहीं रहेंगी। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी फल, सब्जी, किराना, ग्रोसरी, बेकरी, दूध, मीट, अंडा, कृषि गतिविधि से जुड़ी दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी। इन पर रहेगा अभी पूरा प्रतिबंध
कोरोना कर्फ्यू के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा, शिक्षण संस्थान, बाजार, शापिग कांप्लेक्स, सलून, सिनेमा हाल, जिम,खेल मैदान, स्विमिग पुल, पार्क आदि पूरी तरह से अभी बंद रखा गया गया। शादी समारोह में अभी 25 लोग ही शामिल होंगे।