कड़ी सुरक्षा में नाबालिग आरोपित सीजेएम की अदालत में पेश
जागरण संवाददाता, कठुआ : बहुचर्चित रसाना मामले में आठ वर्षीय बच्ची की हत्या के नाबालिग आरोपि
जागरण संवाददाता, कठुआ : बहुचर्चित रसाना मामले में आठ वर्षीय बच्ची की हत्या के नाबालिग आरोपित को बुधवार कठुआ में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पहली बार पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा में अदालत में लाए गए आरोपित की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। दूसरी तरफ पब्लिक प्रासिक्यूटर के मौजूद न होने पर उनकी तरफ से चीफ प्रासिक्यूटर विक्रम शर्मा पेश हुए। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात मई तय कर दी। इसी अदालत में गत मंगलवार को नाबालिग आरोपित की जमानत याचिका को रद किया गया था।
अदालत में पेश होते ही सीजेएम अमरजीत सिंह लंगेह ने आरोपित से पूछा कि उनकी ओर से बचाव पक्ष का वकील कौन है, लेकिन आरोपित ने कोई वकील न होने की बात कही। इसके बाद सीजेएम ने आरोपित से पूछा कि उसे चार्जशीट की कापी मिल गई है। इसपर आरोपित ने कापी मिलने की बात कही। बचाव पक्ष का वकील न होने के कारण कुछ ही मिनट अदालत में रहने के बाद आरोपित को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस बाल गृह सुधार केंद्र में भेज दिया गया।
इससे पूर्व सुबह करीब साढ़े दस बजे आरोपित को पुलिस के कड़े घेरे में अदालत में लाया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते पुलिस ने नाबालिग की पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा नकाब से ढका था। इस दौरान कोर्ट परिसर में लोगों व मीडिया कर्मियों की भी भीड़ रही। हालांकि मीडिया ने आरोपित से कुछ सावल पूछे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
हीरानगर के एक निजी स्कूल के विद्यार्थी रहे नाबालिग आरोपित की उम्र स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार 15 साल है, जिसे हीरानगर पुलिस ने 17 जनवरी को बच्ची का शव रसाना गांव से मिलने के दूसरे दिन हिरासत में लिया था। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में नाबालिग को बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मुख्य आरोपी बनाया है। गौरतलब है कि इस मामले में अन्य सात आरोपियों की जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होनी है।
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