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ई-रिक्शा वालों के लिए बड़ी खबर, 21 सितंबर से हाईवे-फ्लाईओवर पर नो-एंट्री; जम्मू संभाग के 4 जिलों में सख्त गाइडलाइंस

Published: Sat, 19 Sep 2026 03:27 PM (IST)

यातायात पुलिस ने 4 जिलों में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर ई-रिक्शा, ई-ऑटो और ई-कार्ट के लिए नई एडवाइजरी जारी ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में ई-रिक्शा, ई-ऑटो पर सख्ती। (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर में ई-रिक्शा, ई-ऑटो पर सख्ती (फाइल फोटो)

HighLights

  1. बढ़ते सड़क हादसों के कारण यातायात पुलिस की सख्ती।

  2. 21 सितंबर 2026 से नए नियम होंगे लागू।

  3. ई-रिक्शा, ई-ऑटो हाईवे-फ्लाईओवर पर नहीं चलेंगे।

जागरण संवाददाता, कठुआ। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। कठुआ समेत राजोरी, पुंछ, सांबा जिलों में ई-रिक्शा, ई-ऑटो और ई-कार्ट के हादसों में लगातार बढ़ोतरी होती देख इन वाहनों के चालकों और मालिकों के लिए सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 21 सितंबर 2026 से नियमों के उल्लंघन के खिलाफ गहन अभियान चलाया जाएगा।

यातायात पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी से 31 अगस्त 2026 तक कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में कुल 795 सड़क हादसे हुए। इनमें 113 लोगों की मौत हुई और 1161 लोग घायल हुए। इन हादसों में ई-रिक्शा, ई-ऑटो और ई-कार्ट भी शामिल रहे।

अकेले ई रिक्शा और ई आटो से जुड़े 81 सड़क हादसे सामने आए, जो कुल हादसों का लगभग 10 प्रतिशत हैं। इन हादसों में 164 लोग घायल हुए और दो लोगों की जान गई। कई घायलों को गंभीर चोटें आने से दिव्यांगता का सामना करना पड़ा।

ट्रैफिक पुलिस को शिकायतें भी मिली

ट्रैफिक पुलिस को इन वाहनों के संबंध में ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग, तेज रफ्तार और बिना अधिकृत व्यक्ति के वाहन चलाने जैसी शिकायतें भी मिली हैं। पुलिस ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट और नियमों का उल्लंघन लोगों की जान के लिए खतरा पैदा कर रहा है और इससे सड़क हादसे बढ़ रहे हैं।

हाईवे से फ्लाईओवर तक ई-रिक्शा की नो-एंट्री

एडवाइजरी में ई-रिक्शा, ई-ऑटो और ई-कार्ट संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहन निर्धारित क्षेत्रीय सीमा में ही चलाएं और दूसरे जिले या तहसील में बिना अनुमति न ले जाएं। इन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, फ्लाईओवर, पहाड़ी क्षेत्रों और प्रमुख राज्य मार्गों पर नहीं चलाया जाए।

चालक निर्धारित वर्दी में रहें ताकि उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। वाहन केवल ऐसे व्यक्ति चलाएं, जिसके पास वैध और उपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस हो। सभी वाहनों में फेयर मीटर लगाया जाए और वह सही स्थिति में काम करता हो।

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट के अन्य प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।