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यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 309 के किए चालान

जागरण संवाददाता, कठुआ : शहर की सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाने वाले

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Oct 2018 07:33 PM (IST)Updated: Tue, 23 Oct 2018 07:33 PM (IST)
यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 309 के किए चालान
यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 309 के किए चालान

जागरण संवाददाता, कठुआ : शहर की सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी ट्रैफिक चौधरी मुश्ताक के नेतृत्व में मंगलवार कॉलेज रोड पर नाका लगाया गया। नाके के दौरान विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। विभिन्न श्रेणी के वाहनों को यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए वाहन चलाने पर 309 के चालान किए। इसके अलावा 21 वाहनों को जब्त करने के साथ दो केखिलाफ ओवरलोडिंग का मामला दर्ज किया गया।

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नाके के दौरान यातायात पुलिस ने बिना हेल्मेट, ट्रिपल राइडिंग, ओवर स्पीड, बिना दस्तावेज, बिना सीट बैल्ट और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की इस व्यापक कार्रवाई के दौरान कॉलेज रोड पर वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया। कुछ वाहन चालकों ने नाके को देखते हुए अपने रूट बदल लिए तो कुछ ने वाहनों में ओवरलोड यात्रियों को पीछे ही उतार दिया। कई घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान सैकड़ों वाहनों को पुलिस ने रोक कर चेक भी किया। जिसमें

जो भी कोताही पाई गई, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।

इसी बीच ट्रैफिक पुलिस के नाके के दौरान हड़बड़ाहट के दौरान पीछे से वापस या वहां से चकमा देकर भाग रहे चालकों को देखकर हुल्लड़बाजी करने वाले युवकों को एसपी चौधरी मुश्ताक ने बुलाकर उन्हें समझाया और कहा कि वो ऐसा करके किसी की कार्रवाई में बाधा न डाले और न ही यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को शह दें, जबकि उनका काम भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते इसमें सहयोग करना होता है, क्योंकि नियमों का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, एक तो वो कानून की अवहेलना करता है, दूसरा उसे सजा मिल सकती है और साथ ही वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है, जो कहीं न कहीं कभी भी उसे जिंदगी धोखा दे सकती है। इसलिए उन्हें ऐसी कार्रवाई के दौरान हुल्लड़बाजी करने की बजाय सहयोग करना चाहिए और अन्य को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जागरूक करना चाहिए। एपी ने कहा कि दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही होती है। यातायात नियमों का पालन करना उसका अपना दायित्व है। यातायात पुलिस सिर्फ उसे अवहेलना करने पर दंडित कर सकती है।


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