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आरक्षण कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 02:19 AM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 02:19 AM (IST)
आरक्षण कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
आरक्षण कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जेएनएफ, जम्मू : शैक्षिक सत्र 2019 के लिए एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ओर से आरक्षण कानून के नियम 17 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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उम्मीदवारों का कहना था कि वे विभिन्न आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं। जेएंडके रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जेएंडके रिजर्वेशन रूल्स 2005 के तहत वे आरक्षण के लाभ के हकदार हैं। उम्मीदवारों ने 30 जनवरी 2018 को जारी एसआरओ-49 को चुनौती दी, जिसके तहत जेएंडके रिजर्वेशन रूल्स 2005 के नियम 17 में संशोधन किया गया। इन उम्मीदवारों ने एसआरओ-49 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि इसके तहत विभिन्न आरक्षित श्रेणी के कोटे के अनुसार मिलने वाली सीटों का विलय करके एक कर दिया गया, जो 2004 के कानून के विरूद्ध है। लिहाजा इस संशोधन को रद किया जाए।


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