मिल्क सप्लायर्स की याचिका खारिज
जेएनएफ, जम्मू : सेना को दूध की सप्लाई करने वाली विभिन्न सोसायटी की याचिका को हाईकोर्ट ने ख
जेएनएफ, जम्मू : सेना को दूध की सप्लाई करने वाली विभिन्न सोसायटी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था कि सेना को वहीं सोसायटी सप्लाई दे सकती है जो नेशनल कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन आफ इंडिया के साथ पंजीकृत है। केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश को मिल्क प्रोड्यूसर कोआपरेटिव मार्के¨टग प्रोसे¨सग लिमिटेड तथा जम्मू कश्मीर कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इनके अनुसार वह जम्मू-कश्मीर में आर्मी सप्लाई कोर के माध्यम से विभिन्न हिस्सों में स्थित मिल्टिरी फार्म में ताजा दूध सप्लाई करते थे लेकिन केन्द्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद पाया कि केन्द्र सरकार ने राज्य की इन सोसायटी से सप्लाई लेने को लेकर कोई वायदा नहीं किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि कामकाज में बेहतरी के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर निर्णय लेती रहती है। मौजूदा समय में अगर सरकार का कहना है कि केवल पंजीकृत सोसायटी ही सप्लाई कर सकती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है और पंजीकृत करवाना कोई असंभव कार्य भी नहीं। लिहाजा हाईकोर्ट ने उक्त सोसायटी की याचिका खारिज करते हुए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया।