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Fake Gun Licence : फर्जी गन लाइसेंस मामले में दो डीसी को अग्रिम जमानत

फर्जी गन लाइसेंस मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट श्रीनगर ने कुपवाड़ा के दो पूर्व डिप्टी कमिश्नर समेत तीन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 29 Mar 2020 03:46 PM (IST)Updated: Sun, 29 Mar 2020 03:46 PM (IST)
Fake Gun Licence : फर्जी गन लाइसेंस मामले में दो डीसी को अग्रिम जमानत
Fake Gun Licence : फर्जी गन लाइसेंस मामले में दो डीसी को अग्रिम जमानत

जम्मू, जेएनएफ । फर्जी गन लाइसेंस मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट श्रीनगर ने कुपवाड़ा के दो पूर्व डिप्टी कमिश्नर समेत तीन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने आइएएस अधिकारी राजीव रंजन व तृत हुसैन रफीक तथा एक अन्य व्यक्ति राहुल ग्रोवर को 27 अप्रैल 2020 तक अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है और निर्देश दिए हैं कि वे जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग करने के साथ सबूतों के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

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सीबीआइ केस के मुताबिक राजीव रंजन व रफीक ने वर्ष 2013 से 2015 तथा 2015-16 के दौरान कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और फर्जी गन लाइसेंस जारी किए। इस पूरे मामले में कश्मीर के निवासी राहुल ग्रोवर ने दलाल की भूमिका निभाई।


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