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वाहन चलाते पकड़ा गया किशोर तो वाहन मालिक को हो सकती है सजा

-- किशोर को वाहन देने वाले उसके मालिक का भी कटेगा कोर्ट का चालान - जज के समक्ष पेश हो

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 07:00 PM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 07:00 PM (IST)
वाहन चलाते पकड़ा गया किशोर तो वाहन मालिक को हो सकती है सजा
वाहन चलाते पकड़ा गया किशोर तो वाहन मालिक को हो सकती है सजा

-- किशोर को वाहन देने वाले उसके मालिक का भी कटेगा कोर्ट का चालान

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- जज के समक्ष पेश होकर होगा जुर्माना, जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है

दिनेश महाजन, जम्मू

बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए राज्य पुलिस ने अहम पहल की है। इसके तहत यदि अठारह वर्ष से कम आयु का चालक वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो चालक समेत वाहन मालिक को भी सजा हो सकती है। दोनों का कोर्ट चालान काटा जाएगा ताकि वे स्वयं जज के समक्ष पेश हों सके और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो पाए। मोटर व्हीकल एक्ट के इस कानून का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ अब कोर्ट चाहे तो वाहन मालिक को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अकसर अठारह वर्ष से कम आयु के किशोर दो तथा चार पहिया वाहन चलाते हुए देखे जाते है। उन्हें उनके अभिभावक ही वाहन उपलब्ध करवाते हैं। कानून के के तहत यदि तय आयु से कम वाहन चालक को पुलिस पकड़ती है तो मौके पर उसके वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया जाता है। इस मामले में पुलिस चालाक का कंपाउंड चालान भी नहीं काट सकती है। एक्ट के तहत कोर्ट ही इन मामलों का निपटारा करने में सक्षम है।

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विद्यार्थियों को किया जा रहा जागरूक

जम्मू : आइजीपी ट्रैफिक बसंत रथ के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली बच्चों को बिना ड्राइ¨वग लाइसेंस वाहन न चलाने के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में नाके भी लगाए जा रहे हैं ताकि यदि कोई किशोर बिना लाइसेंस के वाहन चलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

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मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा

जम्मू : यदि कोई किशोर नाके पर दो या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4-181 के तहत कार्रवाई की जाती है। वाहन को जब्त करने साथ हीं किशोर का कोर्ट का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी नए आदेश में किशोर के साथ उसे वाहन देने वाले उसके मालिक के विरुद्ध भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5-181 के तहत कोर्ट का चालान काटा जाएगा। वाहन मालिक को भी कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा, जिसे कोर्ट जुर्माना करेंगी।

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पहले किशोर को होता था सिर्फ चालान

जम्मू : पुलिस मुख्यालय के इस आदेश से पूर्व अकसर वाहन चलाते पकड़े गए किशोर का कंपाउंड चालान काट कर उसे मात्र कुछ सौ रुपये का चालान कर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि कोई ट्रैफिक अधिकारी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के अलावा सस्पेंड तक होना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि किशोरों को वाहन चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं होता जिससे वे जब वाहन लेकर निकलते हैं तो हादसे का शिकार हो जाते हैं।


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