CoronaVirus in J&K : अब कोरोना वैक्सीन प्रमाणपत्र के बिना घरों से बाहर निकलना पड़ेगा भारी
जिला सांबा में सरकारी एवं प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बिना कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र के किसी कार्यालय में प्रवेश करना निषेध माना जाएगा। बुधवार को रामगढ़ तहसील कार्यालय में इस आदेश को पर कार्रवाई को अंजाम देने की योजना पर विचार किया गया।
रामगढ़, संवाद सहयोगी : जम्मू-कश्मीर में फिर से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला स्तर पर इसके खिलाफ विशेष एवं कारगर कदम उठाने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिला सांबा में सरकारी एवं प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बिना कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र के किसी कार्यालय में प्रवेश करना निषेध माना जाएगा। बुधवार को रामगढ़ तहसील कार्यालय में इस आदेश को पर कार्रवाई को अंजाम देने की योजना पर विचार किया गया।
तहसीलदार फारूक खान की अध्यक्षता में तहसील स्टाफ सदस्यों को इस कार्रवाई के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए गए। इस कार्रवाई पर तहसील स्टाफ के साथ विचार करते हुए तहसीलदार फारूक खान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने जिस कोरोना वैक्सीन का देश के हर व्यक्ति को लगाने का मिशन शुरू किया है, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कोविड-19 वैक्सीन के बाजाराें और सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई ही जरूरी है। लिहाजा प्रशासनिक स्तर पर हर सार्वजनिक स्थल, कस्बों व बाजारों में विशेष टीमों को अलर्ट पर रखकर ऐसे बेपरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फसल का मुआवजा : हाल ही में धान की फसल पर पड़ी मौसम की मार से जिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा राशि लेने के लिए भी कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई किसान व आम सदस्य इस कोविड-19 वैक्सीन के बिना किसी सरकारी सहायता व बेवजह बाजारों में घूमता हुआ नजर आया, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामले के साथ उचित जुर्माना भी वसूला जाएगा। लिहाजा लोग कोविड वैक्सीनेशन मिशन का समर्थन करें और सरकारी एवं प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार होने से बचें।