Move to Jagran APP

Jammu Kashmir: इल्तिजा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- महबूबा को हमेशा हिरासत में नहीं रख सकते

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने नजरबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने से एक दिन पहले 4 अगस्त की रात महबूबा को हिरासत में लिया गया था। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद रखा गया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 01:47 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2020 01:47 PM (IST)
Jammu Kashmir: इल्तिजा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- महबूबा को हमेशा हिरासत में नहीं रख सकते
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती।

जम्मू, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की हिरासत के मुद्दे पर कहा कि महबूबा को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए, उन्हें अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह बैठक भाग लें, इस पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने बेटी इल्तिजा और उनके भाई तस्दुक मुफ्ती को महबूबा मुफ्ती से मिलने की अनुमति दी है।

loksabha election banner

आपको जानकारी हो कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने नजरबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने से एक दिन पहले 4 अगस्त की रात महबूबा को हिरासत में लिया गया था। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद रखा गया है। इसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के 2 साल तक की हिरासत में रखा जा सकता है। दरअसल महबूबा जम्मू-कश्मीर की एकमात्र प्रमुख नेता हैं जिन्हें अब तक नजरबंद रखा गया है। उनके साथ हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला को गत 15 मार्च को रिहा किया गया था। जबकि उमर को 10 दिन बाद 25 मार्च को रिहा किया गया था। अपनी रिहाई के बाद से उमर लगातार सभी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.