Gandhi Nagar Shootout: नागर सिंह के घर पर हमला करने वाले पांच आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
जम्मू के मुख्य ठेकेदार नागर सिंह उर्फ नागो के घर पर हुई फायरिंग के मामले में सिटी जज जम्मू मंजीत राय ने पांच आरोपितों अमनदीप सिंह राकेश चौधरी सुरेंद्र सिंह विजय कुमार व ऋषभ भट्ट की जमानत अर्जी को कर दिया है।
जम्मू, जेएनएफ । जम्मू के मुख्य ठेकेदार नागर सिंह उर्फ नागो के घर पर हुई फायरिंग के मामले में सिटी जज जम्मू मंजीत राय ने पांच आरोपितों, अमनदीप सिंह, राकेश चौधरी, सुरेंद्र सिंह, विजय कुमार व ऋषभ भट्ट की जमानत अर्जी को कर दिया है। इस मामले में गांधी नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सिटी जज जम्मू ने आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की जांच प्रारंभिक दौर में है और ऐसे में आरोपितों को जमानत पर रिहा करने से केस की जांच प्रभावित हो सकती है।
पुलिस केस के मुताबिक 3 अप्रैल 2021 को रात करीब दस बजे पांच-छह लोग दो-तीन गाड़ियों में सवार होकर नागो के गांधी नगर ग्रीन बेल्ट पार्क स्थित घर के बाहर पहुंचे और नागो की हत्या करने के इरादे से गेट से अंदर फायरिंग की। पुलिस केस के मुताबिक अमनदीप हत्याकांड में नागर सिंह, उसका बेटा, उसका भाई राकेश सिंह व जागर सिंह व रायल सिंह आरोपित थे। इस नागर सिंह का बेटा तो जेल में मर गया और केस में नागर सिंह, राकेश सिंह व जागर सिंह बरी हो गए। केस में रायल सिंह को उम्र कैद की सजा हुई।
रायल सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी जो खारिज हो गई। पुलिस केस के मुताबिक रायल सिंह को लग रहा था कि नागर सिंह उसे सलाखों के पीछे रखना चाहता है और वो नहीं चाहता कि वह बाहर आए। इसलिए रायल सिंह ने कोट भलवाल जेल में ही नागर सिंह को मारने की साजिश रची। इस साजिश के तहत सुप्रीत सिंह निवासी भवानी नगर, बाबर खान निवासी भवानी नगर, प्रीतम सिंह निवासी रामगढ़, युद्धवीर सिंह निवासी आरएसपुरा, राकेश कुमार निवासी दयालाचक्क, अजय सिंह निवासी अनंतनाग प्रिंस कपूर को नागो व उसके भाई राकेश सिंह को मारने की सुपारी दी गई।
जेल में ड्राइवर पद पर लगे कुलदीप कुमार ने इसमें सहयोग किया और इनकी रायल सिंह के साथ बैठक भी करवाई। साजिश के तहत इन आरोपितों ने तीन अप्रैल को नागो के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस केस के मुताबिक अमनदीप सिंह, राकेश चौधरी व विजय कुमार ने गैंग सदस्यों को हथियार व गाड़ियां उपलब्ध करवाई। यह लोग दो कारों व एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। पुलिस केस के मुताबिक प्रिंस कपूर व राकेश कुमार अभी भी फरार है और एक कार व मोटरसाइकिल के अलावा हथियार बरामद होना शेष है। ऐसे में अगर आरोपितों को जमानत पर रिहाई मिली तो इससे केस की आगे की जांच प्रभावित होगी। कोर्ट ने इस आधार पर पांचों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।