ककड़याल आतंकी हमले में दो पर आरोप तय
जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू संभाग के ककड़याल में 13 सितंबर 2018 को हुए आतंकी हमले में एनआइए की जम्मू की विशेष अदालत ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो मददगारों मोहम्मद इकबाल राथर व रियाज अहमद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
जेएनएफ, जम्मू : जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू संभाग के ककड़याल में 13 सितंबर 2018 को हुए आतंकी हमले में एनआइए की जम्मू की विशेष अदालत ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो मददगारों मोहम्मद इकबाल राथर व रियाज अहमद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धारा 307, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, फॉरेनर एक्ट व इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।
एनआइए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि दोनों आरोपित जैश से जुड़े थे और सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में अपने सरगनाओं से लगातार संपर्क में थे। 12 सितंबर 2018 की सुबह करीब साढ़े चार बजे उन्होंने पाकिस्तान से आए तीन प्रशिक्षित आतंकवादियों को रिसीव किया जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। इन आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में गोला-बारूद था। दोनों आरोपितों ने इन तीनों आतंकवादियों को एक ट्रक में बिठाया, जिसमें पहले से ही वॉल पुट्टी के 900 बैग लदे थे। ये लोग जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ निकले। आतंकवादियों की पहचान छिपाने के लिए आरोपितों ने उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी किया था। मोहम्मद इकबाल स्वयं ट्रक चला रहा था। बन टोल प्लाजा के निकट पहुंचने पर वह आल्टो कार में आ गया और ट्रक रियाज चलाने लगा। मोहम्मद इकबाल स्वयं भी कार में ट्रक के साथ चल रहा था, ताकि आतंकवादियों को सुरक्षित श्रीनगर तक पहुंचाया जा सके।
एनआइए की चार्जशीट के मुताबिक झज्जर कोटली पुल के निकट साई कैफेटेरिया के पास पुलिस ने ट्रक को जांच के लिए रोका तो उसमें छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिग शुरू कर दी, जिसमें सेरीकल्चर विभाग का एक गार्ड जख्मी हो गया। फायरिग करते हुए आतंकवादी ककड़याल के जंगलों में भाग गए। अगले दिन सुरक्षाबलों ने तीनों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुए। सुरक्षाबलों ने इसी दौरान दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था।