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जम्मू शहर में अब बिना लाइसेंस नहीं चल पाएंगे तांगा-बग्गी, 31 मार्च के बाद लगेगा जुर्माना

कोई भी घोड़ा खच्चर अथवा गधे से काम करवाने वाला गर्मियों के दिनों में 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 01:06 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 01:06 PM (IST)
जम्मू शहर में अब बिना लाइसेंस नहीं चल पाएंगे तांगा-बग्गी, 31 मार्च के बाद लगेगा जुर्माना
जम्मू शहर में अब बिना लाइसेंस नहीं चल पाएंगे तांगा-बग्गी, 31 मार्च के बाद लगेगा जुर्माना

जम्मू, अंचल सिंह। शहर में तांगा व बग्गी चलाने के लिए अब जम्मू नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। 31 मार्च तक अगर लाइसेंस हासिल नहीं किया गया, तो इसके बाद जुर्माना किया जाएगा। हालांकि नगर निगम की तरफ से अभी जुर्माने की दर तय नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से जहां जम्मू नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा, वहीं ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पर भी लगाम लगाने में कुछ मदद मिलेगी। मवेशियों के साथ की जाने वाली क्रूरता पर भी लगाम लगाई जाएगी। घोड़ों, खच्चरों, गधों व ऊंटों से काम लेने वालों को भी लाइसेंस रखना पड़ेगा।

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म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए शहर में शादियों में बग्गियां देने वाले, तांगा चलाने वालों की निशानदेही भी की जाएगी। इसके अलावा इन सभी के लिए मवेशियों की रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी (आरएफआइडी) टैगिंग भी अनिवार्य कर दी है। इससे मवेशी निगम में पंजीकृत रहता है। टैगिंग के जरिये मवेशी की लोकेशन का पता चल जाता है। पकड़े जाने पर मवेशी के मालिक के खिलाफ निगम कार्रवाई कर सकता है। मवेशियों के खिलाफ क्रूरता रोकने के लिए भी यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

शहर में बहुत से स्थानों पर घोड़ों, खच्चरों व गधों का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने शहर के कई इलाकों में टिप्पर व अन्य वाहन नहीं पहुंच पाते। ऐसे में इन मवेशियों के जरिये वहां सामान पहुंचाया जाता है। लिहाजा इनके मालिकों को भी जेब ढीली करनी होगी। प्रति घंटे व सामान को लादने व उतारने के हिसाब से भी यह लोगों से पैसे लेते हैं। वहीं तांगों का इस्तेमाल काफी पुराना है। शहर में हालांकि बहुत कम तांगे रह गए हैं, फिर भी आरएसपुरा व आसपास के इलाकों से तांगे शहर में आते हैं। अब इन्हें भी पंजीकृत करवाना पड़ेगा। हर साल लाइसेंस रिन्यू करवाया जाएगा। बग्गी वालों को 3000, तांगे वाले को 1500 और शेष को 1000 रुपये देने पड़ेंगे।

वार्षिक लाइसेंस फीस

  • शादियों में इस्तेमाल होने वाली बग्गी : 5,000 रुपये
  • तांगा : 2500 रुपये
  • घोड़ा : 2000 रुपये
  • खच्चर : 2000 रुपये
  • गधा : 2000 रुपये
  • ऊंट : 2000 रुपये

37 डिग्री से ज्यादा तापमान में नहीं ले सकेंगे मवेशियों से काम

कोई भी घोड़ा, खच्चर अथवा गधे से काम करवाने वाला गर्मियों के दिनों में 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके लिए आवेदक को लिखित में एफीडेबिट देना होगा। इतना ही नहीं मवेशियों के खिलाफ क्रूरता भी बर्दाश्त नहीं होगा। नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इन मवेशियों से नौ घंटे से ज्यादा काम नहीं लेंगे, संबंधी हल्फनामा भी आवेदक को देना होगा। हर तीन महीने बाद मवेशी के स्वास्थ्य संबंधी पत्र भी लेना अनिवार्य होगा।

  • शहर में बग्गी, तांगा चलाने के अलावा घोड़ों, खच्चरों, गधों का इस्तेमाल करने वालों को लाइसेंस लेना ही होगा। पहली अप्रैल से बिना लाइसेंस के पाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस आदेश का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। आवेदक निगम में आकर लाइसेंस के लिए आवेदन करें। बिना देरी उन्हें लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। - अवनी लवासा, म्यूनिसिपल कमिश्नर, जम्मू

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