जम्मू कश्मीर के सिनेमाघरों में नहीं ले जा सकेंगे खाने पीने का सामान
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे।
By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 10 Aug 2018 04:52 PM (IST)Updated: Fri, 10 Aug 2018 04:52 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। जम्मू कश्मीर में अब आप बाहर से सिनेमाघरों में खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे।
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