सुंजवां मिलिट्री स्टेशन के पास निर्माण पर रोक
जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने सुंजवां मिलिट्री स्टेशन के भीतर और आसपास के 100 मीटर क
जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने सुंजवां मिलिट्री स्टेशन के भीतर और आसपास के 100 मीटर के दायरे में हर तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वह सुनिश्चित करें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश का उल्लंघन करते हुए सुंजवां मिलिट्री स्टेशन के भीतर या आसपास कोई निर्माण न हो। हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक आराध्य ने केंद्र सरकार की ओर से सुंजवां कमांडेंट के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए।
कमांडेंट की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि 18 मई 2011 को रक्षा मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए थे जिसके तहत सैन्य ठिकानों के आसपास कोई भी निर्माण करने से पूर्व संबंधित सैन्य अधिकारी से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया। यह दिशानिर्देश कहते हैं कि अगर किसी को सैन्य ठिकाने के निकट कोई निर्माण करना है तो चारदीवारी से 100 मीटर दूरी पर करें। प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण या मरम्मत कराने से पूर्व एनओसी लेनी होगी। इसके बाद केन्द्र सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 को नियमों में कुछ संशोधन करते हुए एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार सैन्य ठिकाने से 50 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता और 50 से 100 मीटर के क्षेत्र में तीन मीटर(¨सगल स्टोरी) से अधिक निर्माण नहीं किया जा सकता। सर्कुलर में कहा गया कि 50 से 100 मीटर के क्षेत्र में अगर कोई निर्माण या मरम्मत कार्य किया जाता है तो इसके लिए पहले एनओसी ली जाए।
याचिका में आगे कहा गया कि सुंजवां मिल्ट्री स्टेशन में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किए जा रहे हैं जिनकी दूरी दो मीटर से 50 मीटर के बीच है जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक है। याचिका में कहा गया कि इस निर्माण को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई बार शिकायत की गई लेकिन सरकार व प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस आराध्य ने जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जम्मू नगरनिगम के कमिश्नर, जेडीए के वाइस चेयरमैन, एसएसपी जम्मू समेत सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक सुंजवां मिल्ट्री स्टेशन के भीतर या आसपास हर तरह के निर्माण पर रोक लगाई जाए।