मानहानि केस में जियोलॉजी विभाग के पूर्व एचओडी को समन
सब-जज जम्मू ने प्रख्यात भूविज्ञानी प्रो. जीएम भट्ट की ओर से दायर मानहानि केस में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जियोलॉजी विभाग के पूर्व एचओडी प्रो. अवतार सिंह जसरोटिया को सम्मन जारी किया है।
जेएनएफ, जम्मू : सब-जज जम्मू ने प्रख्यात भूविज्ञानी प्रो. जीएम भट्ट की ओर से दायर मानहानि केस में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जियोलॉजी विभाग के पूर्व एचओडी प्रो. अवतार सिंह जसरोटिया को सम्मन जारी किया है।
कोर्ट ने एसएचओ गांधी नगर को 11 जनवरी को प्रो. जसरोटिया को पेश करने का निर्देश भी दिया है। गत दिनों यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं व शिक्षकों ने जसरोटिया के व्यवहार को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इस कारण उन्हें पद से हटा दिया गया। जसरोटिया पर आरोप है कि पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में प्रो. भट्ट पर संगीन आरोप लगाए।
प्रो. भट्ट ने अपने गवाह प्रो. एसके पंडिता के साथ यह केस दायर किया और पत्रकार वार्ता की सीडी भी कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने सीडी देखने के बाद शिकायतकर्ता की शिकायत को जायज करार देते हुए प्रो. जसरोटिया के खिलाफ समन जारी किया। शिकायत में कहा गया कि पांच दिसंबर 2019 को प्रो. जसरोटिया ने पद से हटाए जाने के बाद आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के भद्रवाह कैंपस में तीन करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रो. भट्ट जियोलाजी विभाग के उपकरण खरीदने में डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं।
शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट एमए शाह ने कहा कि प्रो. भट्ट एक प्रख्यात भूवैज्ञानिक हैं और विश्व भर में उनकी एक खास पहचान है। उनकी सेवाओं को न केवल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मान्यता देती है बल्कि विदेशी यूनिवर्सिटी भी उनके काम की प्रशंसक है। वह विश्व स्तर पर एक विशेषज्ञ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में दूसरे सबसे वरिष्ठ शिक्षक भी हैं। प्रो. जसरोटिया ने पत्रकार वार्ता में जो आरोप लगाए, वो कई वेब पोर्टल, न्यूज पोर्टल व सोशल मीडिया में चले जिससे शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचा। लिहाजा प्रो. जसरोटिया पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए।