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अनुच्छेद 35-ए पर बयान

रद हो याचिका जम्मू : पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता रफी अहमद मीर ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 35-

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Aug 2018 10:16 PM (IST)Updated: Fri, 31 Aug 2018 10:16 PM (IST)
अनुच्छेद 35-ए पर बयान
अनुच्छेद 35-ए पर बयान

रद हो याचिका

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जम्मू : पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता रफी अहमद मीर ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई स्थगित करने पर कहा कि सुनवाई स्थगित करने के स्थान पर अनुच्छेद को चुनौती देने वाली याचिका को रद किया जाना चाहिए। याचिका राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई दम नहीं है। सुनवाई स्थगित होना मामूली राहत है।

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मिलकर लड़नी होगी लड़ाई

नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 35-ए के संरक्षण पर राज्य को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों के लोगों को इस मुद्दे पर एकजुट होना होगा।

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इंजीनियर रशीद नाखुश

निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई स्थगित होने पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि लखनपुर से लेकर करनाह तक लोग याचिका रद होने की उम्मीद कर रहे थे। इससे साफ है कि नई दिल्ली इस अनुच्छेद को सही मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

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तारीगामी ने मा‌र्क्सवादी

पार्टी का प्रतिनिधित्व किया

मा‌र्क्सवादी विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने अनुच्छेद 35-ए पर पार्टी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। एडवोकेट पीवी सुरेंद्र नाथ, रेसमिथा आर चंद्रन और एडवोकेट लेखा सर्वोच्च न्यायालय में पार्टी की ओर से हाजिर हुई। उन्होंने याचिका पर सुनवाई स्थगित करने का विरोध किया। तारीगामी अनुच्छेद 35-ए के समर्थन में हैं।

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