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Jammu Kashmir : काॅरपोरेशन की बस में टिकट न मिला तो यात्री पर दोगुना जुर्माना

जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एसआरटीसी) को घाटे से उबारने के लिए कॉरपोरेशन प्रबंधन ने अब राजस्व को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू

By Edited By: Published: Sun, 24 Nov 2019 08:06 AM (IST)Updated: Sun, 24 Nov 2019 11:21 AM (IST)
Jammu Kashmir : काॅरपोरेशन की बस में टिकट न मिला तो यात्री पर दोगुना जुर्माना
Jammu Kashmir : काॅरपोरेशन की बस में टिकट न मिला तो यात्री पर दोगुना जुर्माना

जम्मू, विकास अबरोल । अगर आप जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की अंतर राज्यीय और अंतर जिला रूट की बस में सफर कर रहे हैं तो सतर्क रहें। सिर्फ किराया देना ही काफी नहीं होगा। बदले में कंडक्टर से टिकट भी हासिल करनी पड़ेगी। अगर रास्ते में चेकिंग के दौरान कोई यात्री टिकट दिखाने में असमर्थ होगा तो उससे जुर्माने के रूप में दोगुना किराया वसूला जाएगा।

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जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एसआरटीसी) को घाटे से उबारने के लिए कॉरपोरेशन प्रबंधन ने अब राजस्व को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। कॉरपोरेशन के आला अधिकारियों ने साफतौर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राजस्व बढ़ाने में अपना योगदान दें और जो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसे विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।।

एसआरटीसी के जीएम (ऑपरेशन) स. परमजीत सिंह ने स्वयं गत दो महीने में कॉरपोरेशन की अंतर राज्यीय और अंतर जिला रूट पर दौड़ने वाली बसों की जांच की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कंडक्टर ने सवारियों से यात्रा के लिए किराया तो वसूल लिया लेकिन बदले में उन्हें टिकट नहीं दी। ऐसे मामलों में उन्होंने यात्रियों से भविष्य में यात्रा के दौरान किराया की अदायगी के बाद टिकट लेने की भी नसीहत दी। उन्होंने बताया कि मौके पर कंडक्टरों को जुर्माना भी किया गया। करीब 45 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। तीन कंडक्टरों के खिलाफ इस समय विभागीय कार्रवाई जारी है।

बसों में चिपकाए जाएंगे हेल्पलाइन नंबर उन्होंने बताया कि जल्द ही एसआरटीसी की अंतर राज्यीय और अंतर जिला रूट पर दौड़ने वाली सभी बसों के भीतर यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा के दौरान टिकट जरूर लेने और शिकायत के संबंध में हेल्पलाइन नंबर संबंधी स्टिकर भी चिपकाए जाएंगे। अभी तक फिलहाल यात्री को टिकट नहीं देने की सूरत में केवल कंडक्टर से ही तयशुदा किराया के ऊपर 10 से 20 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि सहित जुर्माना वसूला जाता था लेकिन अब इसमें यात्री भी पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा। अगर कोई कंडक्टर यात्रियों से किराया वसूले जाने के बावजूद टिकट उपलब्ध नहीं करवाएगा तो फिर उससे सख्ती से निपटा जाएगा। 

एसआरटीसी के हेल्पलाइन नंबर

जीएम (ऑपरेशन) 0191-2435262

अंतर राज्यीय रूट पवनदीप सिंह 94192-76813

अंतर जिला रूट विवेक 98582-45149


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