जम्मू-कश्मीर: एक जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध
जम्मू कश्मीर में पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। इसके साथ ही 75 माइक्रान से कम वाले पालीथिन बैग पर भी प्रतिबंध रहेगा। जम्मू-कश्मीर स्टेट नान-बायोडिग्रेडेबल मैटेरियल एक्ट 2007 के तहत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर में पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। इसके साथ ही 75 माइक्रान से कम वाले पालीथिन बैग पर भी प्रतिबंध रहेगा। जम्मू-कश्मीर स्टेट नान-बायोडिग्रेडेबल मैटेरियल एक्ट 2007 के तहत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रदेश स्तरीय आदेश जारी होने के बाद अब जम्मू नगर निगम की ओर से भी सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार पहली जुलाई से नगर निगम के अधीन आने वाले सभी क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक श्रेणी में हैंडल वाले व बिना हैंडल वाले, हर तरह के साइज व मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक की प्लेट, कप-गिलास, चम्मच समेत अन्य बर्तन तथा थर्माेकोल के सामान को शामिल किया गया है, जिन पर पहली जुलाई से प्रतिबंध रहेगा।
जम्मू नगर निगम के आयुक्त राहुल यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन प्रतिबंधित चीजों की कोई बिक्री व भंडारण नहीं कर सकता। किसी भी बैंक्वेट हाल, होटल-रेस्तरां व मैरिज हाल में इनके इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद करने के साथ सील किया जाएगा।
पर्यावरण के लिए खतरा है प्लास्टिक : निगम आयुक्त राहुल यादव के अनुसार पहली जुलाई से पूरे देश में ¨सगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो रहा है। जम्मू नगर निगम भी इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली जुलाई के बाद अगर कहीं इनका इस्तेमाल होता पाया गया तो दोषियों पर जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद करने के साथ प्रतिष्ठान सील करने का भी प्रविधान है। यादव ने कहा कि ¨सगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है और इसके इस्तेमाल को बंद करने में सबको सहयोग करना चाहिए।