स्टेटस रिपोर्ट नहीं पेश करने पर योजना आयोग पर जुर्माना
जेएनएफ जम्मू जानीपुर हाईकोर्ट अंबफला मार्ग पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रस्ताि
जेएनएफ, जम्मू : जानीपुर हाईकोर्ट अंबफला मार्ग पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रस्तावित फ्लाई ओवर के निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं करने पर दो जजों वाली खंडपीठ ने योजना विभाग को बीस हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि वर्ष 2008 में इस फ्लाई ओवर बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अज्ञात कारणों से अभी तक यह फ्लाई ओवर सरकारी फाइलों से बाहर नहीं आ पाया हैं। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिदल वाली खंडपीठ ने कहाकि योजना विभाग से इस फ्लाई ओवर के निर्माण को लेकर स्टेट रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने के छह मौके दिए गए थे, लेकिन विभाग की ओर से अधिक तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने योजना विभाग को बीस हजार रुपये का जुर्माना दो सप्ताह के भीतर वकीलों के कल्याणकारी फंड में जमा करवाने को कहा। आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि जिम्मेदार अधिकारी से जुर्माने की राशि वसूली जाए। मामले की अगली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट के साथ जुर्माना जमा करवाने की रसीद भी पेश की जाए। खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सूरत में यह जुर्माना माफ नहीं होगा। वर्ष 2013 से न्यायालय के समक्ष यह मामला लंबित पड़ा हुआ हैं।