सागर की रिहाई की याचिका पर नोटिस
सलमान सागर को जनवरी में रिहा कर दिया गया। अली मोहम्मद सागर को प्रशासन ने छह माह की एहतियातन हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद गत फरवरी में ही पीएसए के तहत बंदी बनाया है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: नेशनल कांफ्रेंस के महासचिव और पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर की रिहाई के लिए उनके पुत्र ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उसकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश प्रशासन को भी नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
अली मोहम्मद सागर को पांच अगस्त 2019 को उनके पुत्र सलमान सागर के साथ प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया था। सलमान सागर को जनवरी में रिहा कर दिया गया। अली मोहम्मद सागर को प्रशासन ने छह माह की एहतियातन हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद गत फरवरी में ही पीएसए के तहत बंदी बनाया है। श्रीनगर के पूर्व मेयर सलमान सागर ने अपने पिता की रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह याचिका मेरे बड़े भाई इश्फाक सागर ने दायर की है। याचिका में उन्होंने पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने को अवैध ठहराया है।