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एटीओ चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टूरिज्म आफिसर के चयन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दि

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 May 2019 01:24 AM (IST)Updated: Wed, 08 May 2019 01:24 AM (IST)
एटीओ चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
एटीओ चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टूरिज्म आफिसर के चयन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में कहा गया कि जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उनमें से एक उम्मीदवार ने एक ही समय में दो डिग्री हासिल की थी, जो गैर-कानूनी है। हाईकोर्ट ने इसमें पाया कि चयनित उम्मीदवार ने एक कोर्स स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से किया और दूसरा इग्नो से। उम्मीदवार ने तब दूसरा कोर्स ज्वाइन किया, जब उसका पहला कोर्स लगभग पूरा हो चुका था। यूजीसी अधिसूचना व नियम कहते है कि एक व्यक्ति एक समय से एक या अलग-अलग यूनिवर्सिटी से दो डिग्री कोर्स नहीं कर सकता, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा याचिका में कोई तथ्य नहीं जिससे चयन को गलत साबित किया जा सके।

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एफआइआर खारिज करने की मांग ठुकराई

जेएनएफ, जम्मू

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग ठुकरा दी है। आरोपित नरेंद्र कुमार पर आरोप है कि उसने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने नरेंद्र कुमार की मां, बहन व चाचा पर भी एफआइआर दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान नरेंद्र कुमार के खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग ठुकराते हुए उनकी मां, बहन व चाचा पर दर्ज एफआइआर खारिज कर दिया।

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