Precaution for Corona : शहर और आसपास में लगे सभी मेलों और प्रदर्शनियों को 24 घंटे के अंदर समेटने का आदेश
जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि शहर और आसपास के इलाकों में जितने मेले और प्रदर्शनी लगी हैं सभी को 24 घंटे के अंदर समेल लिया जाए। लोगों से भी अपील की कई है कि किसी भी तरह के मेले और सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने से परहेज करें।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : जैसे-जैसे संक्रमण दिन प्रति दिन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे प्रशासन की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। वीरवार को जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि शहर और आसपास के इलाकों में जितने मेले और प्रदर्शनी लगी हैं, सभी को 24 घंटे के अंदर समेल लिया जाए। लोगों से भी अपील की कई है कि किसी भी तरह के मेले और सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने से परहेज करें। यह खुद और दूसरों के लिए प्राणघातक हो सकता है। कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है।
जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जम्मू जिले में लगे सभी मेलों और प्रदर्शनियों की मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है। सभी मेला संचालकों को चौबीस घंटे के अंदर पैकअप करने को कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गर्ग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि जम्मू जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लोगों की जिंदगी को बचाने, उनकी सुरक्षा तथा संक्रमण रोकना सबसे अहम है।
इसी प्रयास के तहत महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मेलों और प्रदर्शनियों के लिए दी गई मंजूरी को समाप्त करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी संबंधित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को इन निर्देशों पर अमल करवा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अगर किसी ने निर्देशों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ आइपीसी, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात रहे कि एक दिन पहले डिवीजन कमिश्नर ने भी प्रेस कांफ्रेंस कर संक्रमण के खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया था। बढ़ते संक्रमण से प्रशासन चिंति है।