जम्मू-कश्मीर: अब गाड़ियों को ट्रांसफर करने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ कार्यालय के चक्कर, घर बैठे अपनाएं यह तकनीक
अगर आपके पास गाड़ी है और आप उसे बेचने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब किसी को भी अपनी गाड़ी बेचने के बाद उसके रजिस्ट्रेशएन सर्टिफिकेट यानि आरसी को ट्रांसफर करने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
जम्मू, जागरण संवाददाता: अगर आपके पास गाड़ी है और आप उसे बेचने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब किसी को भी अपनी गाड़ी बेचने के बाद उसके रजिस्ट्रेशएन सर्टिफिकेट यानि आरसी को ट्रांसफर करने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।यानि कि अब गाड़ी की आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया घर बैठे ही आनलाइन हो जाएगी और इससे गाड़ी के मालिक व उसके नए खरीदार को भी काफी राहत मिलेगी।
जम्मू कश्मीर के परिवहन आयुक्त ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त के बाद उसे ट्रांसफर करने की नई प्रक्रिया बारे जानकारी दी है। यह प्रक्रिया निजी एवं व्यवसायिक दोनों वाहनों के लिए समान है।अब पुराने वाहन को वाहन पोर्टल की मदद से ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदक या मालिक को अपने आधार या मोबाइल नंबर भरकर वाहन की जानकारी देनी होगी और उसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। अगर दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए तो आदेवन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया में अगर कोई आधार के माध्यम से अपने दस्तावेज अपलोड करता है तो उसे आरटीओ कार्यालय में खुद नहीं जाना पड़ेगा जबकि मोबाइल नंबर से आवेदन करने वालों यानि खरीदार और मालिक को आरटीओ कार्यालय में दस्तावेजों के साथ पेश होना पड़ेगा। आधार के माध्यम से किए गए आवेदन के साथ बेचने वाले के पते का सबूत, फार्म 29, फार्म 30, खरीदार की जानकारी, पैनकार्ड या फार्म नंबर 60, सेल डीड व आरसी अपलाेड करनी होगी। आधार के साथ कोई भी ट्रांसफर सेट, जमा नहीं करवाना पड़ेगा। परिवहन आयुक्त भूपेंद्र कुमार का कहना है कि लोगों को इससे काफी सुविधा हाेगी। इससे विभाग के कार्य में पारदर्शिता भी रहेगी।