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अब जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर 27 मई के बाद किसी भी दिन आम वाहनों पर नहीं होगी रोक

राज्य के सुरक्षा परिदृश्य मतगणना के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों और श्री अमरनाथ यात्र को सुरक्षित बनाने पर विचार के दौरान हाईवे पर नागरिक वाहनों की आवाजाही का मुद्दा भी उठा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 22 May 2019 11:15 AM (IST)Updated: Wed, 22 May 2019 11:15 AM (IST)
अब जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर 27 मई के बाद किसी भी दिन आम वाहनों पर नहीं होगी रोक
अब जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर 27 मई के बाद किसी भी दिन आम वाहनों पर नहीं होगी रोक

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर अब किसी भी दिन, किसी भी समय नागरिक वाहन आ-जा सकते हैं। राज्य प्रशासन ने हालात की समीक्षा के बाद ऊधमपुर से श्रीनगर तक हाईवे पर रविवार को आम वाहनों के चलने पर लगाई रोक को हटाने का फैसला किया है। हालांकि 26 मई, रविवार को सुबह से शाम तक नागरिक वाहनों पर रोक रहेगी। उसके बाद 27 मई से कोई पाबंदी नहीं होगी, हालांकि मौसम या किसी अन्य आपात परिस्थिति में आवश्यकता अनुरूप वाहनों की आवाजाही को रोका जा सकता है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर आम वाहनों पर रोक सुरक्षाबलों के काफिले की सुरक्षित आवाजाही के लिए लगाई गई थी।

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जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर श्रीनगर-अनंतनाग-जवाहर सुरंग-रामबन-ऊधमपुर सेक्शन पर रविवार को नागरिक वाहनों पर लागू पाबंदी को हटाने का फैसला मंगलवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य के सुरक्षा परिदृश्य, मतगणना के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों और श्री अमरनाथ यात्र को सुरक्षित बनाने पर विचार के दौरान हाईवे पर नागरिक वाहनों की आवाजाही का मुद्दा भी उठा। सभी की सहमति के बाद अंतिम फैसला लिया गया।

कब लगी थी पाबंदी: पुलवामा में 14 फरवरी सीआरपीएफ काफिले पर जैश के आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद हाईवे पर सुरक्षाबलों के काफिलों की आवाजाही के समय नागरिक वाहनों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। यह रोक बारामुला-श्रीनगर-अनंतनाग-रामबन-ऊधमपुर हाईवे पर सप्ताह में दो दिन बुधवार और रविवार को सुबह चार बजे से शाम पांच बजे तक 31 मई तक थी।

विवाद का कारण भी बना: हाईवे पर नागरिक वाहनों की आवाजाही पर रोक को लेकर पैदा हुए विवाद व आम लोगों को पेश आने वाली दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने पहले छात्रों, सरकारी कर्मियों, बीमार लोगों, एंबुलेंस व आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को राहत दी। इसके बाद वकीलों को भी इस पाबंदी के दायरे से बाहर किया गया। हाईवे पर पाबंदी के खिलाफ राज्य के कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने अदालत का भी सहारा लिया।

धीरे-धीरे हटाई गई रोक: प्रशासन ने 22 अप्रैल को बारामुला से श्रीनगर तक हाईवे पर नागरिक वाहनों की आवाजाही पर बुधवार की रोक को हटाते हुए इसे सिर्फ रविवार तक सीमित कर दिया। दो मई को इस सेक्शन से रविवार की पाबंदी को भी पूरी तरह हटा लिया गया। इसके बाद 13 मई को प्रशासन ने हालात में सुधार का दावा करते हुए श्रीनगर से ऊधमपुर सेक्शन पर बुधवार को नागरिक वाहनों की पाबंदी को भी हटा लिया और यह सिर्फ रविवार के दिन के लिए सीमित रह गई। अब 27 मई से किसी भी नागरिक वाहनों की एनएच-44 पर आवाजाही पर रोक नहीं होगी।

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