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Jammu Kashmir: बिना वैक्सीनेशन या टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के इंडोर शापिंग कांप्लेक्स, माल, रेस्तरां या बार में प्रवेश नहीं

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के प्रमुख सचिव जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति पर 2 जुलाई 2021 को विचार-विमर्श किया।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 05 Jul 2021 09:47 AM (IST)Updated: Mon, 05 Jul 2021 12:41 PM (IST)
Jammu Kashmir: बिना वैक्सीनेशन या टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के इंडोर शापिंग कांप्लेक्स, माल, रेस्तरां या बार में प्रवेश नहीं
मार्केट एसोसिएशन कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाएंगे।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: अब जम्मू कश्मीर में इंडोर शॉपिंग कांप्लेक्स या माल की दुकानों, रेस्तरां, बार, इंडोर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में वो लोग ही प्रवेश कर पाए जिन्होंने या तो वैक्सीनेशन करवाई हुई होगी या जिनके पास 48 घंटे की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। यह कदम काेरोना पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है।

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जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति पर 2 जुलाई 2021 को विचार-विमर्श किया। उन्होंने विस्तार से कोरोना स्थिति का जायजा लिया। यह पाया गया कि पिछले सप्ताह के मुकाबले में अब हालात में काफी सुधार आया है और जनहित को देखते हुए और सुधार की जरूरत है। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए 13 जिलों में छूट देने की घोषणा की है।

जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामुला, बड़गाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां में छूट दी गई है। इन जिलों में वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा। हालांकि रात का कर्फ्यू रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक जारी रहेगा। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेंगे। इन सभी जिलों में सुबह सात बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मार्केट एसोसिएशन कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाएंगे।

इंडोर शॉपिंग कांप्लेक्स या माल में सभी दुकानों ग्राहकों के लिए खुली रहेंगी जिन्होंने या तो वैक्सीनेशन करवाई हुई है या जिनके पास 48 घंटे का आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है, को ही इन इंडोर शांपिंग कांप्लेक्स या माल की दुकानों के अंदर जाने की अनुमति होगी। इस आदेश का अनुपालन कराने का जिम्मा दुकानों के मालिकों, प्रबंधक के पास होगा।

रेस्तरां और बार 50 फीसद क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। ये भी सिर्फ वैक्सीनेशन वाले या 48 घंटे की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट वाले ग्राहकों के लिए ही होंगे। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। पेड पब्लिक पार्क भी वैक्सीनेशन वाले लोगों के लिए खोले जाएंगे। इंडोर स्पोर्टस कांप्लेक्स भी वैक्सीनेशन वाले या 48 घंटे की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट वाले ग्राहकों के लिए ही होंगे।

जम्मू-कश्मीर के अन्य जिलों में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 8:00 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7:00 बजे तक जारी रहेगा। रात का कर्फ्यू रात 8:00 बजे से शाम सात बजे तक रहेगा। सभी दुकानें और बाजार सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे। इंडोर शॉपिंग कांप्लेक्स और माल में पच्चीस फीसद दुकानें ही खुल सकती है।

इसके अलावा राज्य कार्यकारी समिति ने कुछ और आदेश जारी किए सभी डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि वे अपने अधीन आने वाले मेडिकल ब्लॉक में कोरोना संक्रमण के मामलों पर नजर रखें। यह पाया गया है कि कश्मीर डिवीजन में 21 ब्लाक और जम्मू व संभाग में 17 ब्लाक में काेरोना संक्रमण के मामले अधिक आ रहे है। इन ब्लाक पर कड़ी नजर रखी जा और नियमाें का पालन सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अलावा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग पर ध्यान रहेगा। कोरोना संक्रमित लोगों को फौरन आइसोलेट किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर आने वाले यात्रियों पर कोई पाबंदी नहीं है चाहे वह रेल सड़क या हवाई मार्ग से आए हालांकि उन्हें जरूरी टेस्ट करवाना होगा या यात्री अपने साथ 48 घंटे तक पुरानी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर आ सकते हैं। सभी डिप्टी कमिश्नर से वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी लाने के लिए कहा गया है।


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