DSP Davinder Singh: एनआइए कोर्ट ने डीएसपी देविंदर व आतंकी साथियों का रिमांड 15 दिन आैर बढ़ाया
एनआइए विशेष अदालत के जज एससी गुप्ता ने मुख्य जांच अधिकारी की ओर से अदालत मे पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने एक बार फिर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) देविंदर सिंह और उनके आतंकी साथियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अदालत में सिर्फ डीएसपी को ही पेश किया गया। एनआइए ने कड़ी सुरक्षा में देविंदर सिंह को अदालत में पेश किया। उसे हीरानगर जेल से लाया गया था। हिज्ब कमांडर नवीद मुश्ताक, आरिफ, इरफान व सईद इरफान ने सेंट्रल जेल कोट भलवाल से ही वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लिया।
एनआइए विशेष अदालत के जज एससी गुप्ता ने मुख्य जांच अधिकारी की ओर से अदालत मे पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है। जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आरोपितों को न्यायिक हिरासत में रखे जाने का एनआइए का आग्रह तर्कसंगत और न्यायोचित है। इसलिए इन सभी को 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। इसके साथ ही जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि वह जेल मैन्युल के अनुरूप सभी आरोपितों का रिमांड की अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य जांच कराएं।
देविंदर सिंह को 11 जनवरी 2019 को पुलिस ने ही श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर पकड़ा था। देविंदर सिंह एक कार में सवार था। कार में उसके साथ हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकी नवीद मुश्ताक व आरिफ और लश्कर का ओवरग्राउंड वर्कर इरफान अहमद सवार थे। डीएसपी इन तीनों को सुरक्षाबलों की नजर से बचाकर कश्मीर से बाहर ले जाने की फिराक में था। नवीद से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके भाई सईद इरफान को 23 जनवरी को गिरफ्तार किया था। डीएसपी उसके आतंकी साथियों की निशानदेही पर पुलिस ने कार से एक एसाल्ट राइफल, तीन पिस्तौल, पांच ग्रेनेड, एसाल्ट राइफल के 174 कारतूस, पिस्तौल के 36 कारतूस व अन्य साजोसामान बरामद किया था।