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म्यूनिसिपल कमेटी घौ मन्हासां ने दुकान खोलने-बंद करने का समय किया तय, माॅस्क न पहनने पर 1000 जुर्माना

चिब ने बताया कि घौ मन्हासां में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक दुकानें खुलेंगी और अगर इस समय से पहले या बाद में कोई दुकान खुली मिली तो दुकानदारों को जुर्माना किया जाएगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 17 Jul 2020 05:11 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jul 2020 05:11 PM (IST)
म्यूनिसिपल कमेटी घौ मन्हासां ने दुकान खोलने-बंद करने का समय किया तय, माॅस्क न पहनने पर 1000 जुर्माना
म्यूनिसिपल कमेटी घौ मन्हासां ने दुकान खोलने-बंद करने का समय किया तय, माॅस्क न पहनने पर 1000 जुर्माना

जम्मू, जागरण संवाददाता। घौ मन्हासां म्यूनिसिपल कमेटी जम्मू की पहली ऐसी कमेटी बन गई है जिसने कोरोना के बढ़ते मामलों को देख खुद ही इलाके में दुकानों के खोलने और बंद करने का समय तय किया है। जम्मू जिले में यहां एक तरफ जिला प्रशासन की ओर से दुकानों को खोलने का सुबह नाै बजे से सात तक समय दिया है तो वहीं घौ मन्हासां म्यूनिसिपल कमेटी ने आदेश जारी कर अपने इलाके में सुबह नौ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक ही दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए हैं।

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कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र सिंह चिब ने यह आदेश वीरवार को जारी किया है और शुक्रवार सुबह से ही इसे प्रभावी बना दिया है। इसके अलावा कमेटी ने बिना मास्क घूमते पाए जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी करने के बाद कमेटी चेयरमैन ने इसकी जानकारी संबंधित पौनीचक्क पुलिस को भी दे दी है ताकि पुलिस इस आदेश का पालन करवा सके। वहीं कमेटी चेयरमैन राजेंद्र सिंह चिब का कहना है कि कोरोना हमारे घर तक पहुंच गया है। घौ मन्हासां से लगते पौनीचक्क तक कोरोना के मामले पहुंच गए हैं। ऐसे में हमें खुद को सतर्क रहना होगा।

चिब ने बताया कि घौ मन्हासां में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक दुकानें खुलेंगी और अगर इस समय से पहले या बाद में कोई दुकान खुली मिली तो दुकानदारों को जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा दुकानों में ग्राहकों के हाथ सेनिटाइज करवाने के लिए सेनिटाइजर भी जरूरी होना चाहिए और बिना मास्क के ग्राहकों को सामान ने देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। चिब का कहना है कि हमारा प्रयास कोरोना को रोकने का है। लोग इसमें सहयोग करें ताकि इससे बचा जा सके। 


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