बड़ी ब्राह्मणा मिल्ट्री स्टेशन के आसपास निर्माण पर रोक
जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने बड़ी ब्राह्मणा मिल्ट्री स्टेशन के आसपास किसी तरह के
जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने बड़ी ब्राह्मणा मिल्ट्री स्टेशन के आसपास किसी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट कालूचक्क व सुंजवां मिल्ट्री स्टेशन के आसपास निर्माण पर रोक लगा चुका है। हाईकोर्ट ने मिल्ट्री स्टेशन के आसपास निर्माण को रक्षा मंत्रालय के नियमों व सांबा डिप्टी कमिश्नर के सात सितंबर 2018 के आदेश का उल्लंघन करार दिया। मिल्ट्री स्टेशन के कमांडेंट की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सैन्य ठिकानों के आसपास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने को लेकर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 18 मई 2011 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को निर्माण करना है तो वह सैन्य ठिकानों की बाहरी दीवार से 100 मीटर दूरी पर यह निर्माण कर सकता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर कोई निर्माण या मरम्मत कार्य करवाना है तो इसके लिए संबंधित सैन्य अधिकारियों से एनओसी लेना अनिवार्य है। याचिका में कहा गया कि 21 अक्टूबर 2016 को इन नियमों में संशोधन किया जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सैन्य ठिकानों की बाहरी दीवार से 50 मीटर दूरी तक किसी तरह का निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं किया जा सकता। 50 से 100 मीटर की दूरी में अगर कोई निर्माण होता है तो इसकी ऊंचाई तीन मीटर(एक मंजिल) से ज्यादा नहीं हो सकती। 50 से 100 मीटर की दूरी में अगर कोई निर्माण या मरम्मत कार्य करवाना है तो इसके लिए संबंधित सैन्य अधिकारियों से एनओसी हासिल करना अनिवार्य होगा। कमांडेंट ने आगे कहा कि बड़ी ब्राह्मणा मिल्ट्री स्टेशन के आसपास इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण बड़ी ब्राह्मणा मिल्ट्री स्टेशन की बाहरी दीवार से दो मीटर से 50 मीटर की दूरी पर हो रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इन पर रोक लगाई जाए। पूरे मामले पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस डीएस ठाकुर ने बड़ी ब्राह्मणा मिल्ट्री स्टेशन के आसपास भविष्य में हर तरह के निर्माण पर रोक लगा दी।