नए मेडिकल कॉलेजों में अकादमिक व्यवस्था पर 70 साल हुई सेवानिवृत्ति आयु
राज्य ब्यूरो, जम्मू : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अकादमिक व्यवस्था पर नियुक्तियां करने के
राज्य ब्यूरो, जम्मू : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अकादमिक व्यवस्था पर नियुक्तियां करने के नए नियम बनाए हैं। इसके तहत अब पांच नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी सदस्य 70 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 65 वर्ष थी। अन्य मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, यूनानी कॉलेज में टी¨चग पदों, मेडिकल आफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस की नियुक्ति में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष ही रहेगी।
नए नियमों में मेडिकल सुप¨रटेंडेंट और डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी आते हैं। इनके तहत शुरू में नियुक्तियां सिर्फ एक साल के लिए होंगी। अगर उनका प्रदर्शन सही रहता है तो इसे पांच साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। राज्य में बन रहे पांच नए मेडिकल कॉलेजों राजौरी, डोडा, कठुआ, बारामुला और अनतंनाग में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों को पहले तीन साल और इसके बाद उन्हें और तीन साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नियमों के तहत नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी में 65 साल की उम्र होने के बाद उम्मीदवार की नियुक्तियां रद हो जाएंगी। नियमों के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु 63 की होगी, जबकि रजिस्ट्रार के लिए पचास साल और नर्सिस व पैरामेडिकल के लिए भी 63 साल आयु होगी।