'जघन्य अपराध, समाज पर कलंक है...', कश्मीर में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को मिली सजा
कश्मीर के गांदरबल में एक पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी बिहार निवासी कारपेंटर वीरेंद्र ठाकुर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रिंसिपल सेशन जज ने इस जघन्य अपराध को समाज पर कलंक बताते हुए कहा कि ऐसे अपराधी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने दुष्कर्म के बाद बच्ची के फोटो भी खींचे थे।

कश्मीर में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को मिली सजा (File Photo)
जेएनएफ, जम्मू। कश्मीर के गांदरबल में एक पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी कारपेंटर वीरेंद्र ठाकुर निवासी बिहार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। गांदरबल के प्रिंसिपल सेशन जज ने तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी का यह जघन्य अपराध समाज पर कलंक है।
एक पांच साल की बच्ची को अपनी वासना का शिकार बनाने वाले के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। लिहाजा जब तक उसकी प्राकृतिक मौत नहीं होती, वह उम्रकैद की सजा भुगतेगा। केस के मुताबिक पीड़ित के पिता ने 18 सितंबर 2023 को शादीपोरा पुलिस पोस्ट में बेटी से दुष्कर्म होने की शिकायत दर्ज करवाई।
तीन बिहार के कारपेंटरों को काम पर लगाया
शिकायत में बताया गया कि उन्होंने अपने घर पर तीन बिहारी कारपेंटरों को काम पर लगाया था, तभी उसने घर के भीतर से अपनी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वह बच्ची के कमरे में पहुंचे तो वह रो रही थी। उसने परिवार को बताया कि एक कारपेंटर उसके कमरे में घुसा और उसके साथ गंदा काम करने के बाद अपने फोन से उसके कुछ फोटो भी खींचे। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की।
घटना के समय पांच साल की थी बच्ची
पीड़ित बच्ची की तत्काल गांदरबल के जिला अस्पताल से जांच करवाई गई। पुलिस ने पीड़ित और उसकी मां-पिता के बयान दर्ज किए और आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त मोबाइल फोन बरामद किया जिससे उसने बच्ची के फोटो खींचें थे। पुलिस ने डीपीएस सहपोरा से बच्ची का स्कूल रिकॉर्ड हासिल किया जिससे उसकी जन्मतिथि 17 अक्टूबर 2017 पाई गई। घटना के समय बच्ची पांच साल कुछ महीने की थी।

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