जम्मू-कश्मीर में लागू हुए 37 केंद्रीय कानून की सूची जारी, जानिए क्या हैं ये कानून!
आधिकारिक बयान में बताया गया कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू सभी केंद्रीय कानून अब पुनगर्ठित जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से लागू होंगे।
जम्मू, जेएनएन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लागू हुए 37 केंद्रीय कानूनों की सूची जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गत बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी अभी तक जम्मू-कश्मीर में जो 37 केंद्रीय कानून लागू नहीं थे, वह अब लागू हो गए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूरे देश में संविधान के तहत पारित कानून लागू हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में संविधान के पालन में कोई अस्पष्टता न रहे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को यह जानकारी दी कि ये वे केंद्रीय कानून हैं जिनमें बदलाव और संशोधनों की जरूरत है। इन केंद्रीय कानूनों को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा-96 के तहत अंगीकार किया गया है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार कानूनों में समायोजन और बदलाव करने का अधिकार रखी है। केंद्र सरकार ऐसा कानून भंग करके या उसमें संशोधन करके कर सकती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद लागू इन कानूनों की जारी हुइ सूची में जो नए कानून शामिल हैं, उनकी जानकारी निम्न है।
आधिकारिक बयान में बताया गया कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू सभी केंद्रीय कानून अब पुनगर्ठित जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे।
ध्यान रहे कि इसी अधिनियम को संसद में पारित करके पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाया गया था। साथ ही इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इसमें जम्मू और कश्मीर विधानसभा के साथ था और लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके चार दिन बाद 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी देकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभाजन को मूर्त रूप दे दिया था।