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पत्नी की हत्या मामले में पति और माशूका को उम्र कैद

अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या करवाने के आरोपित पति और उसकी माशूका को प्रिंसिपल सेशन जज रियासी एसआर गांधी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 09 Mar 2018 12:07 PM (IST)Updated: Fri, 09 Mar 2018 12:07 PM (IST)
पत्नी की हत्या मामले में पति और माशूका को उम्र कैद
पत्नी की हत्या मामले में पति और माशूका को उम्र कैद

जम्मू, जागरण संवाददाता। अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या करवाने के आरोपित पति और उसकी माशूका को प्रिंसिपल सेशन जज रियासी एसआर गांधी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पति अरविंद वर्मा व माशूका शोबा गौर दोनों निवासी झींझक, धारपुर जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश पर कोर्ट ने पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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पुलिस केस के अनुसार अरविंद के शोबा के साथ अवैध संबंध थे और वह अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को माशूका के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटड़ा भेज दिया। पीछे से पत्नी के लापता होने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। 14 मार्च 2011 को कटड़ा पहंुचने पर शोबा ने पराशर गेस्ट हाउस में किराये पर कमरा लिया, लेकिन अपनी पहचान गलत बताई।

बाद में शोबा ने गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 110 में अपने प्रेमी की पत्नी की हत्या कर बाहर ताला लगाकर फरार हो गई। कटड़ा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपित महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि उन्होंने एक मासूम महिला को धोखे से मारा है। इस हत्याकांड में वह शख्स शामिल है, जिस पर मृतका सबसे ज्यादा भरोसा करती होगी। कोर्ट ने आरोपितों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। 


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